Madhubani News : न्यायालय परिसर व वकालतखाना सड़क से अतिक्रमण हटाने का प्रधान जिला जज ने दिया आदेश

Updated at : 28 Jun 2025 9:40 PM (IST)
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Madhubani News : न्यायालय परिसर व वकालतखाना सड़क से अतिक्रमण हटाने का प्रधान जिला जज ने दिया आदेश

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने न्यायालय परिसर व वकालतखाना सड़क से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है.

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मघुबनी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने न्यायालय परिसर व वकालतखाना सड़क से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. इसके लिए सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान कर रहे दुकानदार को हटाने के लिए नोटिस भी चिपकाया है. दरअसल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जानकारी हुई कि न्यायालय परिसर के दक्षिणी ब्लॉक की पश्चिमी चारदीवारी से सटी सड़क, जो न्यायालय और वकालतखाना को जोड़ती है, उस पर अवैध रुप से कचहरी दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है. इसकी सूचना पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा ने स्थल का निरीक्षण किया गया. इस दौरान पाया कि वकालतखाना के मुख्य द्वार से पीछे शौचालय तक अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया है. स्थिति देखते ही निर्देश दिया है कि चारदीवारी से सटी सड़क पर बने सभी अवैध कचहरी दुकानदारों को 29 जून 2025 को 11 बजे तक अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया. वहीं आदेश से संबंधित नोटिस भी नगर थाना पुलिस व नाजीर दुर्गानंद झा के उपस्थिति चिपकाया गया. जिसमें समय सीमा के अन्दर अतिक्रमण नही हटाने पर कानूनी कार्रवाई करने की आदेश दिया गया है. नोटिस चिपकते ही आनन फानन में दुकानदारों ने बन रहे दुकान के चदरा को हटाना शुरू कर दिया.

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