चिकित्सा संस्थानों को बोर्ड से लेना होगा अधिकार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Oct 2016 7:25 AM
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मधुबनी : जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों को अब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है. ताकि जीव चिकित्सा अवशिष्ठ प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सके. ये बाते सिविल सर्जन डा. अमर नाथ झा ने जिले के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल, निबंधित नर्सिंग होम व क्लीनिकों […]
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मधुबनी : जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों को अब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है. ताकि जीव चिकित्सा अवशिष्ठ प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सके. ये बाते सिविल सर्जन डा. अमर नाथ झा ने जिले के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल, निबंधित नर्सिंग होम व क्लीनिकों के संचालकों की बैठक में कहा.
बैठक में उपस्थित संस्थानों के संचालकों को निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में मरीजों को अवैध ब्लड ट्रांसफ्युशन नहीं किया जाय. साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि संस्थानों द्वारा किये गये ब्लड ट्रांसफ्युशन से संबंधित ब्योरा सिविल सर्जन व औषधि निरीक्षक को अनिवार्य रूप से संलग्न प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जाय. ऐसा नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है. बैठक में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल, उपाधीक्षक सदर अस्पताल समेत जिले के निबंधित नर्सिंग होम व क्लिनिकों के संचालक उपस्थित हुए.
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