बस के ऊपर बैठने पर तीन सौ जुर्माना कार्रवाई. बस हादसे के बाद प्रशासन सतर्क
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Oct 2016 4:39 AM
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बसैठ में बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने जारी किया िनर्देश स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर होगी कार्रवाई मधुबनी : कम भाड़ा के चक्कर में छत पर सफर करने वाले यात्रियों सावधान! यदि आप बस की छत पर सफर करते पकड़े जाते हैं तो आपको बस भाड़ा से कई […]
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बसैठ में बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने जारी किया िनर्देश
स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर होगी कार्रवाई
मधुबनी : कम भाड़ा के चक्कर में छत पर सफर करने वाले यात्रियों सावधान! यदि आप बस की छत पर सफर करते पकड़े जाते हैं तो आपको बस भाड़ा से कई गुणा अधिक दंड देना पड़ सकता है. पुलिस का चक्कर व फजीहत होगी सो अलग. दरअसल बसैठ बस हादसा के बाद अब प्रशासन सतर्कता बरतने लगा है. ओवरलोडिंग करने वाले बस संचालकों के साथ साथ अब बस की छत पर बैठने वाले यात्रियों से भी जुर्माना वसूल किया जायेगा.
दुर्गा पूजा, मुहर्रम व छठ के मौके पर प्राय: ऐसा देख जाता है कि बाहर के प्रदेशों से पटना तक की यात्रा कर जिले के विभिन्न भागों में यात्री बस एवं मिनी बस की छतों पर सवार होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं पर अब परिवहन विभाग व यातायात पुलिस बस परिचालन कराने वाले एवं यात्रियों पर कार्रवाई का मन बना लिया है.
यात्रियों को देना होगा जुर्माना
बस के छत पर सवारी करने वाले यात्रियों को तीन सौ रुपये का जुर्माना देना होगा. परिवहन विभाग में शनिवार को आयोजित बैठक में परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि त्योहारों के मौसम में एवं अन्य दिनों में भी बस की छत पर सवार होकर यात्रा किया जाता है. जिस कारण कई बार हादसा हो जाता है और जान माल की व्यापक तौर पर क्षति भी होती है. ऐसे में अब प्रशासन इस पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है. छत पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एमवी एक्ट की धारा 177 उपनियम 123(2) के तहत कार्रवाई की जायेगी. आरोपित पर प्रति सवारी तीन सौ रुपया का जुर्माना किया जायेगा.
विद्यालय प्रबंधन पर भी होगी कार्रवाई
बैठक में शामिल डीटीओ सुजीत कुमार, एमवीआइ व अन्य
स्कूल बस पर भी रहेगी नजर
डीटीओ ने कहा है कि हादसे के बाद अब स्कूल के बस पर भी प्रशासन की नजर रहेगी. इसके लिए उन्होने एमवीआई सुनील कुमार एवं यातायात निरीक्षक उमेश कुमार को निर्देश दिया कि ऐसे विद्यालय के वाहन जिनमें क्षमता से अधिक बच्चे को विद्यालय लाया जाता है उन्हें चिह्नित कर कार्रवाई करें. ओवर लोडिंग वाले वाहन के स्कूल संचालकों के विरुद्ध बाल सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें दंडित किया जायेगा. इसके लिए स्कूल के प्राचार्य एवं निदेशक को इसके लिए जवाबदेह मानते हुए जुर्माना किया जायेगा. डीटीओ ने प्रत्येक विद्यालय के वाहनों को पीला रंग से रंगने का भी निर्देश दिया गया है. बैठक में एमवीआई सुनील कुमार, यातायात पुलिस निरीक्षक उमेश कुमार, अवर निरीक्षक जयनंदन प्रसाद, उमाशंकर ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर अध्यक्ष मधुबनी मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन उपस्थित थे.
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