वेंडरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य : मुख्य पार्षद

Published at :09 Jan 2015 9:10 AM (IST)
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वेंडरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य : मुख्य पार्षद

मधेपुरा : नगर परिषद कार्यालय में मुख्य पार्षद डॉ विशाल कुमार बबलू की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र के वेंडरों को लाइसेंस लेना पड़ेगा. मौके पर कहा गया नप […]

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मधेपुरा : नगर परिषद कार्यालय में मुख्य पार्षद डॉ विशाल कुमार बबलू की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र के वेंडरों को लाइसेंस लेना पड़ेगा.
मौके पर कहा गया नप क्षेत्र के सभी वेंडरों का सरकारी स्तर पर सर्वेक्षण किया जायेगा. इसके बाद ठेला, फेरी, फुटपाथ दुकानदारों को लाइसेंस दिया जायेगा. लाइसेंसधारी वेंडरों को प्राथमिकता के आधार पर जगह दिया जायेगा. वहीं सर्वेक्षण कार्य पूरा होने तक फुटपाथ विक्रेता ठेला, फेरीवाले एवं साप्ताहिक बाजार वेंडरों को प्रमाण पत्र दिये जाने तक उक्त जगह से हटाया नहीं जा सकता है.
इसके अलावा बैठक में बताया गया कि वेंडरों की समस्याओं के समाधान हेतु विवाद निवारण तंत्र का गठन किया जायेगा. वहीं वेंडरों के सुलभ ऋण उपलब्धता, बीमा और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था होगी. बैठक में सुपर बाजार के अंतर्गत वेंडरों के लिए रैन बसेरा हेतु भूमि आवंटन की पहल एवं निर्माण एवं टाउन वेंडिंग कमिटी की नियमित बैठक करने पर विचार किया गया.
पार्षदों ने फुटपाथ दुकानदारों का आधार कार्ड बनाने के लिए विभाग से मार्गदर्शन करने की बात कही. बैठक में प्रभारी सीएस डा एके वर्मा, अग्रणी बैंक प्रबंधक शिव कुमार झा, डीएसपी मुख्यालय योगेंद्र कुमार, उप मुख्य पार्षद रामकृष्ण यादव, वार्ड पार्षद ध्यानी यादव सहित अन्य पार्षद मौजूद थे. अन्य मौजूद थे.
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