हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :12 Dec 2014 2:09 PM (IST)
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मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे(एडहॉक) द्वितीय होशिला प्रसाद त्रिपाठी ने हत्या के मामले में अभियुक्त सहरसा जिले के सौरबाजार थाना के सखुआ निवासी मंटू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सत्र वाद संख्या 209ए/2009 के आलोक में उन्हें 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया. क्या था मामला : मृतक मृत्युंजय यादव […]
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मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे(एडहॉक) द्वितीय होशिला प्रसाद त्रिपाठी ने हत्या के मामले में अभियुक्त सहरसा जिले के सौरबाजार थाना के सखुआ निवासी मंटू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सत्र वाद संख्या 209ए/2009 के आलोक में उन्हें 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया.
क्या था मामला : मृतक मृत्युंजय यादव की मां सूचिका नीलम देवी के अनुसार जमीन विवाद के कारण पांच व्यक्ति शैलेंद्र यादव, महेंद्र यादव, मंटू यादव, पोलेंद्र यादव व विमल यादव के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को मधेपुरा(भर्राही) थाना कांड संख्या 136/2009 में भारतीय दंड विधान की धारा 302,379,120(बी), 34 व 27 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था. फर्द बयान के अनुसार मृत्युंजय जब 10-11 बजे अपने बहनोई को मोटरसाइकिल खरीद कर मधेपुरा देने आ रहा था.
उसी समय नाढ़ी गांव के पास रोड पर बांस बाड़ी के निकट गोली मार कर उनकी हत्या कर दी. सजा की बिंदु पर बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक राज किशोर यादव ने अभियुक्तों को कठोरतम सजा व अधिकतम आर्थिक दंड देने का निवेदन किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंदेश्वरी प्रसाद चंदन बहस कर रहे थे. इसी मामले में सत्र वाद संख्या 209/2009 में चार अभियुक्तों का विचारण साथ में हुआ था.
इसमें शैलेंद्र यादव, महेंद्र यादव और पोलेंद्र यादव को दोष मुक्त करार दिया गया था तथा अभियुक्त विमल यादव को भादवि की धारा 302, 120बी, 34 व 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी माना गया था. विमल यादव को 10 जून 2012 को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गयी थी.
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