हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Published at :11 Dec 2014 7:01 PM (IST)
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

फोटो – मधेपुरा 26कैप्शन – प्रतिनिधि, मधेपुराव्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे(एडहॉक) द्वितीय होशिला प्रसाद त्रिपाठी ने हत्या के मामले में अभियुक्त सहरसा जिले के सौरबाजार थाना के सखुआ निवासी मंटू यादव को सत्र वाद संख्या 209ए/2009 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गयी. क्या था मामला सूचिका नीलम देवी जो […]

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फोटो – मधेपुरा 26कैप्शन – प्रतिनिधि, मधेपुराव्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे(एडहॉक) द्वितीय होशिला प्रसाद त्रिपाठी ने हत्या के मामले में अभियुक्त सहरसा जिले के सौरबाजार थाना के सखुआ निवासी मंटू यादव को सत्र वाद संख्या 209ए/2009 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गयी. क्या था मामला सूचिका नीलम देवी जो मृतक मृत्युंजय यादव की मां है के अनुसार जमीन विवाद के कारण पांच व्यक्ति शैलेंद्र यादव, महेंद्र यादव, मंटू यादव, पोलेंद्र यादव व विमल यादव के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को मधेपुरा(भर्राही) थाना कांड संख्या 136/2009 में भारतीय दंड विधान की धारा 302,379,120(बी), 34 व 27 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था. फर्द बयान के अनुसार मृत्युंजय यादव जब साढ़े 10-11 बजे अपने बहनोई को मोटरसाइकिल खरीद कर देने मधेपुरा आ रहा था. उसी समय नाढ़ी गांव के समीप रोड पर बांस बाड़ी के निकट गोली मार कर उनकी हत्या कर दी. सजा की बिंदु पर बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक राज किशोर यादव ने अभियुक्तों को कठोरतम सजा व अधिकतम आर्थिक दंड देने का निवेदन किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंदेश्वरी प्रसाद चंदन बहस कर रहे थे. ज्ञात हो कि इसी मामले में सत्र वाद संख्या 209/2009 में चार अभियुक्तों का विचारण साथ में हुआ था. इसमें शैलेंद्र यादव, महेंद्र यादव और पोलेंद्र यादव को दोष मुक्त करार दिया गया था तथा अभियुक्त विमल यादव को भादवि की धारा 302, 120बी, 34 व 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी माना गया था. विमल यादव को 10 जून 2012 को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गयी थी.

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