लखीसराय व्यवहार न्यायालय में 14 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Updated at : 12 Mar 2026 6:28 PM (IST)
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लखीसराय व्यवहार न्यायालय में 14 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आगामी 14 मार्च को लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जायेगा

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-13 न्यायिक बेंचों का हुआ गठन, 14 हजार से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य-बैंक ऋण, बिजली बिल और पारिवारिक विवादों का मौके पर होगा निपटारालखीसराय.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आगामी 14 मार्च को लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जायेगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में इस मेगा इवेंट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है.

इस बार रिकॉर्ड 14,471 मामलों की होगी सुनवाई

प्राधिकार के सचिव विधानंद सागर ने बताया कि इस बार लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर रिकॉर्ड संख्या में मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत अब तक कुल तीन हजार 659 कोर्ट केस और दस हजार 812 प्री-लिटिगेशन मामलों को चिह्नित किया गया है. बैंक ऋण वसूली, बिजली बिल विवाद, एनआई एक्ट (चेक बाउंस), वैवाहिक विवाद और श्रम विवादों से जुड़े पक्षकारों को नोटिस भेजे जा चुके हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायिक अधिकारियों के नेतृत्व में बनी 13 टीमें

मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कुल 13 बेंचों का गठन किया गया है. जिसमें मुख्य बेंच में बेंच संख्या एक से पांच का नेतृत्व पवन कुमार झा, राजीव कुमार मिश्रा, राजन कुमार, रंजीत कुमार सोबु और कुमारी ज्योत्स्ना करेंगी. वहीं बेंच संख्या छह से 13 में कुंदन कुमार गुप्ता, शिप्रा कुमारी, गजाला सबीहा, मो. फहद हुसैन, महजबीं नाज, मनीष कुमार, आकांक्षा कुमारी और सुमित कुमार सुमन के नेतृत्व में मामले निपटाये जायेंगे. जबकि विशेष संख्या छह को रेलवे कोर्ट परिसर में कार्य निष्पादन की जिम्मेदारी दी गयी है.

पक्षकारों के लिए हेल्प डेस्क और मेडिकल सुविधा

न्यायालय परिसर पहुंचने वाले फरियादियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं. सचिव श्री सागर ने बताया कि परिसर में हेल्प डेस्क, मेडिकल कैंप और पेयजल की व्यवस्था रहेगी. उन्होंने अपील किया है कि पक्षकार आपसी सहमति से सालों पुराने मुकदमों से मुक्ति पायें और लोक अदालत का लाभ उठायें.

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

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