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थानाध्यक्ष नहीं कर रहे दैनिक केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने आरक्षी अधीक्षक अशोक कुमार को पत्र देकर बड़हिया थानाध्यक्ष, पीरीबाजार थानाध्यक्ष एवं हलसी थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय में दैनिक केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने की शिकायत की है. जिसमें कहा गया है इन तीनों थानाध्यक्षों से दैनिकी केस डायरी की मांग न्यायालय द्वारा किया […]

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने आरक्षी अधीक्षक अशोक कुमार को पत्र देकर बड़हिया थानाध्यक्ष, पीरीबाजार थानाध्यक्ष एवं हलसी थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय में दैनिक केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने की शिकायत की है. जिसमें कहा गया है इन तीनों थानाध्यक्षों से दैनिकी केस डायरी की मांग न्यायालय द्वारा किया गया था परंतु डायरी प्रस्तुत नहीं किये जाने पर तीनों थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण भी पूछा किया गया लेकिन अभी तक तीनों थानाध्यक्षों द्वारा केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिस पर न्यायाधीश ने एसपी से उक्त मामले में संज्ञान लेने की बात कही.

वहीं न्यायाधीश तृतीय को मेदनीचौकी थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने स्पष्टीकरण के जवाब में कहा है कि भादवि के डीवी नंबर 473 कांड संख्या 20/16 मूलकांड दैनिकी कजरा जंगल में नक्सली मुठभेड़ हो जाने के व्यस्त था जिस कारण ससमय कांड दैनिकी नहीं भेज सका. जिस पर जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने इस पर आपत्ति जतायी है.

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