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वास विहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए मिलेगी सहायता राशि

Updated at : 08 Jul 2024 12:00 PM (IST)
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वास विहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए मिलेगी सहायता राशि

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एससी व अति पिछड़ी जाति को मिलेगी राशि, सरकार ने 18 करोड़ रुपया किया आवंटित प्रतिनिधि, खगड़िया बिहार गृह स्थल योजना अन्तर्गत रैयती भूमि क्रय नीति 2011 वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत वास भूमि खरीद के लिए लाभार्थियों को सहायता राशि मिलेगी. ये राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ी जाति के निर्धन एवं वास विहीन परिवारों को मिलेंगे. बताया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार गृह स्थल योजना के तहत करीब 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. पिछड़ा वर्ग का वास विहीन परिवारों को वास भूमि के लिए 3 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जाति के लिए 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के निर्धन परिवारों को सहायता प्रदान की जायेगी. मालूम हो कि इस योजना का लाभ उन गरीब श्रेणी के परिवारों को प्रदान किया जायेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं. लाभार्थी परिवारों को आवासीय निर्माण के लिए भूमि खरीदने के लिए सरकार द्वारा राशि दी जाती है. यह राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के अंतर्गत ट्रांसफर की जायेगी. प्रखंड कार्यालय में देना होगा आवेदन आवेदन करने के लिए आवेदक को प्रखंड कार्यालय जाना होगा. आवेदक का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पंचायत, ग्राम, कोटि उम्र पेशा, पीएमईजीपी योजना का क्रमांक, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर आदि विवरण के साथ आवेदन जमा करना होगा. जांचों उपरांत लाभार्थी को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा. कौन-कौन कर सकते हैं आवेदन बिहार राज्य के मूल निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे. एससी, एससी तथा अत्यंत पिछड़ी श्रेणी के वास विहीन गरीब परिवार ही इस योजना के लिए पात्र होंगे. आवेदन करने के लिए पात्र माने जायेंगे. आवेदन करने के समय आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक, वोटर आईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि देना होगा

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