खगड़िया: रिटायर्ड फौजी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अख्तर ने बुधवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. चारों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटा गया था : चौथम थाना क्षेत्र के गढ़िया निवासी रामचंद्र चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि वह 27 अक्तूबर, 2013 को गढ़िया बहियार स्थिति अपने बथान पर अपने पुत्र रिटायर्ड फौजी मनोज कुमार चौधरी व कुंदन चौधरी के साथ बैठे थे. अचानक ठाठा गांव निवासी नंदेश्वरी यादव, दिवाकर यादव, कारे यादव व रणवीर यादव लाठी-डंडा व घातक हथियार से लैस होकर पहुंचे. नंदेश्वरी यादव ने अपने तीनों पुत्रों को हमें मारने का आदेश दिया.
सभी लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटने लगा. मनोज ने किसी प्रकार जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन मुदालह ने मनोज को खदेड़ कर जख्मी कर दिया. मनोज को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेगूसराय रेफर कर दिया. बेगूसराय जाने के दौरान मनोज की मौत हो गयी थी. न्यायालय ने इस घटना में ठाठा गांव निवासी नंदेश्वरी यादव, दिवाकर यादव, कारे यादव तथा रणवीर यादव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.