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चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

2013 में गढि़या के रिटायर्ड फौजी की पीट-पीट कर की थी हत्यासभी पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया प्रतिनिधि, खगडि़यारिटायर्ड फौजी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अख्तर ने बुधवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. चारों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी […]

2013 में गढि़या के रिटायर्ड फौजी की पीट-पीट कर की थी हत्यासभी पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया प्रतिनिधि, खगडि़यारिटायर्ड फौजी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अख्तर ने बुधवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. चारों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. चौथम थाना क्षेत्र के गढि़या निवासी रामचंद्र चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि वह 27 अक्तूबर, 2013 को गढि़या बहियार स्थिति अपने बथान पर अपने पुत्र रिटायर्ड फौजी मनोज कुमार चौधरी एवं कुंदन चौधरी के साथ बैठे थे. अचानक ठाठा गांव निवासी नंदेश्वरी यादव, दिवाकर यादव, कारे यादव व रणवीर यादव लाठी-डंडा एवं घातक हथियार से लैस होकर पहुंचे. नंदेश्वरी यादव ने अपने तीनों पुत्रों को हमें मारने का आदेश दिया. सभी अभियुक्त बोले कि यही लोग हमलोगों को फसल, घास काटने व भैंस चराने से मना करता है. इतना बोलते ही सभी लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटने लगा. मनोज ने किसी प्रकार जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन मुदालह ने मनोज को खदेड़ कर जख्मी कर दिया. मनोज को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेगूसराय रेफर कर दिया. बेगूसराय जाने के क्रम में मनोज की मृत्यु हो गयी. न्यायालय ने इस घटना में ठाठा गांव निवासी नंदेश्वरी यादव, दिवाकर यादव, कारे यादव तथा रणवीर यादव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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