चंदेश पैक्स के लिए आठ व नौ को होगा नामांकन, 20 को मतदान

Updated at : 06 Apr 2026 5:00 PM (IST)
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चंदेश पैक्स के लिए आठ व नौ को होगा नामांकन, 20 को मतदान

अध्यक्ष पद के लिए चार, तो सदस्य पद के लिए 29 प्रत्याशियों ने कटायी नाजिर रसीद

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-अध्यक्ष पद के लिए चार, तो सदस्य पद के लिए 29 प्रत्याशियों ने कटायी नाजिर रसीद नुआंव. चंदेश पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव की तैयारी प्रखंड प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गयी है. अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक चुनावी समर में अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं व प्रखंड कार्यालय में नाजिर रसीद कटवा रहे हैं. इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि चंदेश पैक्स चुनाव के लिए अब तक अध्यक्ष पद के लिए 4 व सदस्य पद के लिए 29 नाजिर रसीद काटी जा चुकी है. नामांकन की प्रक्रिया 8 व 9 अप्रैल को 11 से तीन बजे तक संपन्न करायी जायेगी. इसके बाद 10 व 11 अप्रैल को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी. प्रत्याशियों को नाम वापस लेने व चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया 13 अप्रैल को निर्धारित की गयी है. आवश्यक हुआ तो मतदान 20 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम 4:30 बजे तक कराया जायेगा. मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रत्याशियों के जीत-हार के परिणाम घोषित किये जायेंगे. पूरी चुनावी प्रक्रिया 22 अप्रैल तक पूरी कर ली जायेगी. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाये. इधर बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2013 के तहत प्रबंधकारिणी समितियों के चुनाव में आरक्षण को लेकर विस्तृत व सख्त दिशा-निर्देश लागू कर दिये गये हैं. नयी व्यवस्था के अनुसार किसी भी समिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष जैसे सीधे चुने जाने वाले पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा, लेकिन इन पदों को कुल सीटों की गणना में शामिल किया जायेगा. इसके साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए दो-दो सीटें आरक्षित रहेंगी. महिलाओं को लेकर भी अहम प्रावधान किया गया है. आरक्षित वर्गों में लगभग 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगी. यदि किसी श्रेणी में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होती हैं, तो संबंधित पद रिक्त रहेंगे. सामान्य श्रेणी की बची हुई सीटों में भी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए अधिकतम 50 प्रतिशत तक आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है.

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