अखलासपुर में मुआवजा योजना व गवाह केंद्र की दी गयी जानकारी
Published by : VIKASH KUMAR Updated At : 11 Apr 2026 3:33 PM
नालसा योजना-2018 के तहत पीड़ितों को मुआवजा पाने के अधिकारों पर हुआ जागरूकता
नालसा योजना-2018 के तहत पीड़ितों को मुआवजा पाने के अधिकारों पर हुआ जागरूकता वीडब्ल्यूडीसी के माध्यम से संवेदनशील गवाहों को मिल रहा सुरक्षित व भयमुक्त माहौल भभुआ सदर. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के निर्देश पर शनिवार को भभुआ प्रखंड के अखलासपुर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम विशेष रूप से नालसा (मुआवजा योजना-2018) महिला पीड़ितों व उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा विषय पर केंद्रित रहा. जागरूकता कार्यक्रम में वीडब्ल्यूडीसी की भी जानकारी दी गयी. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पैनल अधिवक्ता नीरज कुमार मिश्र ने उपस्थित लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि व्यवहार न्यायालय भभुआ में वीडब्ल्यूडीसी (कमजोर गवाह बयान केंद्र) का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है. उन्होंने विस्तार से बताया कि इस केंद्र का उद्देश्य यौन अपराधों या अन्य गंभीर अपराधों की शिकार महिलाओं और बच्चों (संवेदनशील गवाहों) को एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है. यहां गवाह बिना किसी डर या आरोपित के सीधे संपर्क में आये अपना बयान दर्ज करा सकते हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया अधिक मानवीय और प्रभावी बनती है. अधिवक्ता श्री मिश्र ने बताया कि किसी भी प्रकार की विधिक सहायता, सलाह या जानकारी के लिए आम नागरिक नालसा के राष्ट्रीय टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं. यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है और पीड़ितों को तत्काल मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक है. कार्यक्रम में पीएलवी रिंकू देवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया. इस अवसर पर अखलासपुर पंचायत के मुखिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे. इधर शिविर के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि कानून हर पीड़ित के साथ खड़ा है. उपस्थित लोगों को प्रेरित किया गया कि वे किसी भी अन्याय की स्थिति में चुप न रहें और टॉल-फ्री नंबर 15100 या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर न्याय प्राप्त करें.
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