दहेज प्रताड़ना में पति को ढाई साल का सश्रम कारावास
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
चैनपुर थाने के निबियाटाड़ की मराछी देवी ने किया था परिवाद भभुआ कोर्ट : एसडीजेएम विभा द्विवेदी की अदालत ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला अंतर्गत कन्दवा थाना के खेतकहनी कुटिया गांव निवासी गौतम बिंद को दहेज प्रताड़ना मामले में ढाई वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. […]
विज्ञापन
चैनपुर थाने के निबियाटाड़ की मराछी देवी ने किया था परिवाद
भभुआ कोर्ट : एसडीजेएम विभा द्विवेदी की अदालत ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला अंतर्गत कन्दवा थाना के खेतकहनी कुटिया गांव निवासी गौतम बिंद को दहेज प्रताड़ना मामले में ढाई वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. गौरतलब है कि आवेदिका मराछी देवी जो चैनपुर थाना के निबियाटाड़ की रहनेवाली है. उसका विवाह विगत 2005 में अभियुक्त गौतम बिंद के साथ हिंदू रिवाज से हुआ था. मराछी देवी ने अपने परिवाद पत्र में बताया है कि इसे ससुराल में दो सात ठीक ठाक से रखा गया.
उसके बाद दहेज में रंगीन टीवी और स्कूटर की मांग पति गौतम बिंद, ससुर कमला बिंद, शिवराती कुंअर और फुलवासी देवी द्वारा की जाने लगी. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे विगत 2010 में मारपीट कर घर से बाहर भगा दिया गया. प्रार्थिनी ने इसकी लिखित शिकायत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दी. इसमें एसडीजेएम की न्यायालय ने पति गौतम बिंद को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी है. पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य नारायण प्रसाद ने अपना दलील पेश करते हुए अभियुक्त गौतम बिंद को कठोर से कठोर सजा देने की मांग न्यायालय से की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










