सेनारी नरसंहार पीड़ितों को मिला मुआवजा

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मृतक के आश्रितों को पांच लाख व घायलों को एक लाख मिला मुआवजा जहानाबाद नगर : वर्ष 1999 में हुए सेनारी नरसंहार में मारे गये लोगों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये व घायलों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा राशि दी गयी. गुरुवार को व्यवहार न्यायालय स्थित विधिक सेवा सदन सभागार में जिला व सत्र […]

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मृतक के आश्रितों को पांच लाख व घायलों को एक लाख मिला मुआवजा

जहानाबाद नगर : वर्ष 1999 में हुए सेनारी नरसंहार में मारे गये लोगों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये व घायलों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा राशि दी गयी. गुरुवार को व्यवहार न्यायालय स्थित विधिक सेवा सदन सभागार में जिला व सत्र न्यायाधीश चंद्रप्रकाश सिंह ने नरसंहार पीड़ितों व उनके परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध करायी. इस अवसर पर 12 लोगों को मुआवजा राशि चेक के माध्यम से दी गयी.
इस संबंध में विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एडीजे रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सेनारी नरसंहार कांड में एडीजे रंजीत कुमार सिंह ने 15 नवंबर 2016 को पारित फैसले में नरसंहार पीड़ितों को मुआवजा राशि देने का निर्देश न्यायाधीश ने सरकार को दिया था. उन्होंने मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये व घायलों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था. जिसमें से गुरुवार को चार घायलों मोहन शर्मा, राकेश कुमार, अजय कुमार एवं अनिल कुमार को एक-एक लाख रुपये का चेक जिला जज द्वारा प्रदान किया गया. जबकि मृतक के आश्रित मुंगलाल देवी, मृगनाल मंजरी, राहुल कुमार,
धर्मशीला देवी, चंद्रविलास शर्मा, ब्रहमा देवी, बलीराम शर्मा एवं दुलारी देवी को पांच-पांच लाख रुपये का चेक जिला जज द्वारा प्रदान किया गया. मृतक के आश्रितों एवं घायलों का पहचान स्थानीय मुखिया सीता देवी ने किया जो इस मौके पर उपस्थित थी. उल्लेखनीय है कि 18 मार्च 1999 की मध्य रात्रि नक्सलियों द्वारा सेनारी गांव में हमला कर के 34 ग्रामीणों की हत्या गरदन रेतकर कर दी थी. जिसमें न्यायाधीश ने लंबी सुनवाई के बाद पिछले वर्ष नवंबर माह में अपना फैसला सुनाया था. जिसमें उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था. उक्त आदेश के आलोक में पीड़ितों को आज मुआवजा राशि प्रदान की गयी.
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