प्रभारी प्रधानाध्यापक पर लगाया 46 हजार रुपये जुर्माना

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 24 Aug 2024 9:54 PM

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मध्याह्न भोजन योजना में छात्रों की गलत जानकारी देने को लेकर शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

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जमुई-गिद्धौर. शिक्षा विभाग ने एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के ऊपर 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह अति शीघ्र जुर्माने की राशि शिक्षा विभाग के कार्यालय के बचत खाते में जल्द जमा कर दें. मामला मध्याह्न भोजन योजना में छात्रों की गलत जानकारी देने से जुड़ा हुआ है. इसे लेकर मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मानस मिलिंद ने एक पत्र जारी किया है तथा उक्त शिक्षक के खिलाफ जुर्माना लगाया है. दरअसल जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरवा के प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है. मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय से जारी पत्रांक 1749 में मध्याह्न भोजन योजना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मानस मिलिंद ने उक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कुल 46561 रुपए का अर्थ दंड लगाया है. पत्र में यह बताया गया है कि पांच अगस्त को विद्यालय प्रधान के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि उस सप्ताह विद्यालय में लाभान्वित छात्रों का औसत 87 था. जबकि भौतिक रूप से उपस्थित बच्चों की संख्या मात्र 20 थी. विद्यालय प्रधान ने 67 छात्र की अधिक उपस्थिति दर्ज करायी थी. इसे लेकर 7 अगस्त 2024 को जब उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, तो 3 दिन बाद 10 अगस्त को उनके द्वारा स्पष्टीकरण अस्वीकार कर दिया गया. इसी मामले में मध्याह्न भोजन योजना बिहार के पत्रांक 2558, दिनांक 29 अक्टूबर 2013 के आलोक में विद्यालय प्रधान के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है तथा उन पर जुर्माना लगाया गया है.

वसूली जाएगी तीन माह की एमडीएम की सभी राशि

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्र में यह बताया गया है कि तीन महीने के मध्याह्न भोजन योजना की राशि की वसूली उक्त विद्यालय प्रधान से की जाएगी. ऐसे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरवा के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर 3 महीने के समतुल्य खाद्यान्न एवं परिवर्तन मूल्य की कुल राशि 46 हजार 561 रुपये अर्थ दंड वसूल किया जाएगा. इसके साथ ही गिद्धौर प्रखंड के प्रखंड साधनसेवी के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी है. मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने गिद्धौर प्रखंड साधन सेवी के मानदेय में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की कार्रवाई की है. शिक्षक को यह निर्देश दिया गया है कि वे जल्दी इस राशि को कार्यालय के बचत खाते में जमा कर दें.

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