hajipur news. गोली मारकर घायल करने के मामले में दो युवकों को 10 वर्ष सश्रम कारावास, अर्थदंड भी

Updated at : 07 Nov 2025 6:19 PM (IST)
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hajipur news. गोली मारकर घायल करने के मामले में दो युवकों को 10 वर्ष सश्रम कारावास, अर्थदंड भी

25 जनवरी 2023 को शाम में महुआ थाना क्षेत्र के सदापुर निवासी सौरभ कुमार, सचिन कुमार तथा वाजितपुर निवासी बच्चा बाबू के साथ टहलते हुए स्थानीय पंचमुखी चौक पहुंचे थे, इसी दौरान एक बाइक पर सवार महुआ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर निवासी प्रिंस कुमार और गौरव मिश्रा आये और अंधाधुंध गोलियां चलायी

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हाजीपुर. महुआ थाना क्षेत्र के सदापुर में 2023 में गोली मारने के मामले में दो युवकों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं डेढ़- डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद गयासुद्दीन ने तीन युवकों को गोली मारकर जख्मी कर दिए जाने के मामले में इन दोनों युवकों को शुक्रवार को सजा सुनायी. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान लड्डू ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को शाम में महुआ थाना क्षेत्र के सदापुर निवासी सौरभ कुमार, सचिन कुमार तथा वाजितपुर निवासी बच्चा बाबू के साथ टहलते हुए स्थानीय पंचमुखी चौक पहुंचे थे. इसी दौरान एक बाइक पर सवार महुआ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर निवासी प्रिंस कुमार और गौरव मिश्रा आये और अंधाधुंध गोलियां चलायी. इसके कारण सौरभ कुमार, सचिन कुमार तथा बच्चा बाबू गंभीर रूप से जख्मी हो गये. इस घटना को लेकर सौरभ कुमार ने गोली मारकर जानलेवा हमला किए जाने की प्राथमिकी प्रिंस कुमार तथा गौरव मिश्रा के विरुद्ध महुआ थाना मेंकराई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से वह काराधीन है. इस मामले में पुलिस ने 19 सितंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में इन दोनों के विरुद्ध 03 मई 2024 को आरोप गठन किया. इस मामले में अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान द्वारा कराए गए 09 साक्षियों के परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद प्रिंस कुमार और गौरव मिश्रा को गोली मारकर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में 31 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था. इस मामले में गौरव मिश्रा और प्रिंस कुमार के विरुद्ध सजा के बिंदू पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को दस वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड तथा शस्त्र अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड की राशि पीड़ितों को भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

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