39.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत धार्मिक स्थलों पर हुए कार्यक्रम

गोपालगंज. अक्षय तृतीया के अवसर पर डीएम के निर्देश पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम को लेकर महिला एवं बाल विकास निगम तथा आइसीडीएस की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

गोपालगंज. अक्षय तृतीया के अवसर पर डीएम के निर्देश पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम को लेकर महिला एवं बाल विकास निगम तथा आइसीडीएस की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया. थावे दुर्गा मंदिर, कुचायकोट प्रखंड के बेलबनवा मंदिर, रामजानकी मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों एवं मैरेज हॉल, सामुदायिक स्थलों का महिला एवं बाल विकास निगम की टीम ने दौरा किया गया. लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी दी गयी और बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह अवैध है. अधिनियम के अनुसार ऐसा विवाह कराने वाले माता-पिता, पुरोहित और आयोजक को दंडित किया जा सकता है. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से भी अवगत कराया गया, जिसका उद्देश्य 2030 तक देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्त करना है. इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा, विधिक जानकारी, सामुदायिक भागीदारी एवं संस्थागत सहयोग के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है. बाल विवाह की सूचना देने हेतु बनाये गये पोर्टल https://stopchildmarriage.wcd.gov.in की जानकारी दी गयी. इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से बाल विवाह की सूचना देकर प्रशासन को सतर्क कर सकता है. साथ ही, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी 24×7 सहायता उपलब्ध है. डीपीओ सह नोडल पदाधिकारी सीमा कुमारी, डीपीएम कुणाल कुमार सिंह के अलावे जिला मिशन समन्वयक सुबोधकांत सिंह, केंद्र प्रशासक नाजिया मुमताज, केस वर्कर अनिल कुमार, लैंगिक विशेषज्ञ मुन्ना शर्मा तथा मुन्ना कुमार शामिल रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel