जल्द भरे जायेंगे कुलपति के पांच पद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Dec 2015 6:52 PM

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जल्द भरे जायेंगे कुलपति के पांच पदसंवाददाता, पटनाराज्य के पांच विश्वविद्यालयों में जल्द नये कुलपति बहाल किये जायेंगे. राजेंद्र कृषि विवि, सबौर कृषि विवि, आर्यभट्ट ज्ञान विवि, वीर कुंअर सिंह विवि और जेपी विवि छपरा में कुलपति के पद पर बहाली होनी है. इनमें दो कृषि विवि के कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार […]

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जल्द भरे जायेंगे कुलपति के पांच पदसंवाददाता, पटनाराज्य के पांच विश्वविद्यालयों में जल्द नये कुलपति बहाल किये जायेंगे. राजेंद्र कृषि विवि, सबौर कृषि विवि, आर्यभट्ट ज्ञान विवि, वीर कुंअर सिंह विवि और जेपी विवि छपरा में कुलपति के पद पर बहाली होनी है. इनमें दो कृषि विवि के कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से से कुलाधिपति को अनुरोध किया गया है. इसके लिए सर्च कमेटी की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गयी है. तीन विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जायेगी. सूत्र बताते हैं कि राजभवन शीघ्र ही कुलपतियों की नियुक्ति पर निर्णय लेगा. कृषि विभाग ने दो कृषि विवि में कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध राजभवन से किया है. विभाग ने इसके लिए सुयोग्य उम्मीदवारों की तलाश के लिए विज्ञापन भी जारी किया है. दोनों कृषि विवि में स्थायी कुलपति के रिटायर हो जाने के कारण अस्थायी व्यवस्था में प्रभारी कुलपति से काम चलाया जा रहा है. इसी प्रकार आर्यभट्ट ज्ञान विवि के कुलपति के इस्तीफा देने के कारण यह पद खाली है. जबकि, वीर कुंअर सिंह विवि के कुलपति प्रो अजहर हुसेन की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी है. इसी प्रकार जेपी विवि छपरा के कुलपति को कुलाधिपति सचिवालय के आदेश से पद से हटाया गया है. क्या है नियुक्ति प्रक्रियानयी व्यवस्था में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की सिफारिश अनिवार्य हाेती है. सर्च कमेटी तीन नामों को सुझाता है. इन्हीं तीन नामों के पैनल से सरकार के साथ आधिकारिक मंत्रण्ण के बाद साक्षात्कार के आधार पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्ति की जाती है. इसके पहले संबंधित विवि के कुलपति पद के लिए विज्ञापन जारी किये जाते हैं. आवेदन आने के बाद सर्च कमेटी का गठन होता है. सरकार के साथ मंत्रणा जरूरीकुलपति और प्रति कुलपति के पद के लिए राजभवन की सरकार के साथ मंत्रणा आवश्यक होता है. मंत्रणा नहीं होने की स्थिति में कई बार अदालतों में कुलपति व प्रति कुलपति की नियुक्ति प्रकिया को चुनौती दी गयी है. इसी आधार पर नियुक्ति रद्द भी हुई है.

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