मुख्य पार्षद के पद पर बने रहेंगे सुमन कुमार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Dec 2015 6:21 PM
मुख्य पार्षद के पद पर बने रहेंगे सुमन कुमार हाइकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को किया खारिजआयोग ने पार्षद को किया था अयोग्य घोषितमामला बरौली नगर पंचायत का फोटो – 17 गेापालगंज, बरौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के पद पर सुमन कुमार बने रहेंगे. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के […]
मुख्य पार्षद के पद पर बने रहेंगे सुमन कुमार हाइकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को किया खारिजआयोग ने पार्षद को किया था अयोग्य घोषितमामला बरौली नगर पंचायत का फोटो – 17 गेापालगंज, बरौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के पद पर सुमन कुमार बने रहेंगे. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया है. बता दें कि बरौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सुमन कुमार पर धांधली का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत के कई लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग में मामला दर्ज कराया था. सुमन कुमार पर पद का दुरुपयोग करने, अपने दरवाजे पर शौचालय बनवाने, सोलर लाइट लगाने, अपनी बहन को आंगनबाड़ी सेविका बनाने, बीपीएल सूची में गड़बड़ी करने, सड़क निर्माण में धांधली करने समेत आठ आरोप लगाये गये थे. राज्य निर्वाचन आयोग ने आरोपों को सत्य करार देते हए 28 अगस्त को सुमन कुमार को पदच्युत कर दिया. राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ सुमन कुमार ने उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगायी थी. वरीय अधिवक्ता वाइडी गिरि द्वारा दी गयी दलील के आधार पर न्यायाधीश ज्योति शरण ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को खारिज कर दिया. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सुमन कुमार के मामले में बिना छानबीन किये आयोग ने फैसला सुनाया है, जो न्यायसंगत नहीं है. इधर, सुमन कुमार के पक्ष में फैसला आने के बाद उनके पक्ष के लोगों में जहां उत्साह का माहौल है, वहीं विरोधियों में मायूसी छायी हुई है. फैसला आने के बाद सुमन कुमार ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था और फैसले में दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो गया है. उन्होंने कहा कि विगत चार माह से नगर पंचायत का विकास अवरुद्ध हो गया था, जिसे मैं जल्द ही पटरी पर लाऊंगा.
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