असस्टिेंट प्रोफेसर नियुक्ति में बेट एक्सपायरी दवा, 2009 के बाद पीएचडी या नेट जरूरी

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असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में बेट एक्सपायरी दवा, 2009 के बाद पीएचडी या नेट जरूरी रात्रि के 10 बजे के बाद बरात, लाउडस्पीकर और मंदिरों में पूजा अर्चना की आवाज पर कोर्ट गंभीर, विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही नियुक्ति […]

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असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में बेट एक्सपायरी दवा, 2009 के बाद पीएचडी या नेट जरूरी रात्रि के 10 बजे के बाद बरात, लाउडस्पीकर और मंदिरों में पूजा अर्चना की आवाज पर कोर्ट गंभीर, विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही नियुक्ति के लिए 2009 के बाद पीएचडी की डिग्री या नेट की योग्यता आवशयक है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने मंगलवार को राम प्रवेश सिंह एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार एलीजिबिलीटी टेस्ट बेट अब एक्सपायरी दवा हो गयी है. कोर्ट ने कहा कि अब बेट का कोई मतलब नहीं रह गया है. बिहार लोक सेवा आयोग ने बेट पास उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. इसी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी. कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि साक्षात्कार में नेट पास होना और 2009 के बाद की पीएचडी डिग्री अनिवार्य होगी. सरकार ने आज जवाब नहीं दिया तो मुख्य सचिव होंगे तलब विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने शहरी क्षेत्रों में रात्रि के 10 बजे के बाद बारात लगाने और लाउडस्पीकर बजाने की घटना को गंभीरता से लिया है. कोट र्ने इस संबंध में दायर एक लोक हित याचिका पर सरकार को गुरुवार तक जवाब देने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबााल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने कहा कि यदि गुरुवार तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया जाता तो वह मुख्य सचिव को तलब करेंगे. समीर कुमार की लोक हित याचिका पर ख्ंडपीठ ने यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में यह व्यवस्था दी है कि रात्रि के 10 बजे के बाद किसी भी हाल में लाउडस्पीकर आदि नहीं बजाये जायेंगे. खासकर आवासीय इलाकों में. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश की अवहेलना की जा रही है.

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