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गोपालगंज : बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे 22 शोरूम

गोपालगंज : दोपहिया वाहनों के सब डीलरों की सेटिंग पर परिवहन विभाग के फाइलों में सरकार का आदेश कैद होकर रह गया है. बगैर ट्रेड लाइसेंस के जिले में लगभग 22 दोपहिया वाहनों के शोरूम खुले हुए हैं. इन पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं हैं. परिवहन विभाग की यह सेटिंग ग्राहकों पर भारी पड़ […]

गोपालगंज : दोपहिया वाहनों के सब डीलरों की सेटिंग पर परिवहन विभाग के फाइलों में सरकार का आदेश कैद होकर रह गया है. बगैर ट्रेड लाइसेंस के जिले में लगभग 22 दोपहिया वाहनों के शोरूम खुले हुए हैं. इन पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं हैं. परिवहन विभाग की यह सेटिंग ग्राहकों पर भारी पड़ रही है. इन शोरूम से वाहन खरीदने वाले ग्राहक पिछले एक वर्ष से यहां पर चक्कर लगा रहे हैं. ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस का पैसा जमा कराने के बाद उनके वाहनों का नंबर नहीं दिया जा रहा. लगभग 2400 से अधिक दोपहिया वाहन बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं.

इससे ग्राहकों को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाने की मजबूरी है. पकड़े जाने पर फाइन का भय इन्हें सता रहा है. वाहनों के इन सब डीलरों को कंपनी से कोड मिलने के बाद केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 नियम 35 के तहत ट्रेड लाइसेंस लेने का प्रावधान है. एक भी सब डीलर को ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में चार-पांच डीलरों ने ट्रेड लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग में अप्लाइ किया था, जिसे विभाग ने कैंसिल कर दिया.

बाइक के लिए आवश्यक हैं कागजात :

ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, हेलमेट, जूता.

वाहन जांच में जब्त होने का भय : वाहन जांच में बिना रजिस्ट्रेशन के बाइक के जब्त होने का भय इन ग्राहकों को सता रहा है. वहीं, दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा का लाभ भी नहीं मिल पायेगा.

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