How to register माप-तौल विभाग, जानें एक वर्ष में कितने लोगों ने कराया निबंधन और क्यों है ये जरुरी

Updated at : 15 Mar 2024 5:59 AM (IST)
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How to register माप-तौल विभाग, जानें एक वर्ष में कितने लोगों ने कराया निबंधन और क्यों है ये जरुरी

How to register माप तौल विभाग में निबंधन करना जरुरी है. पढ़िए कैसे कराया जाता है निबंधन

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नीरज कुमार, गया

How to register सही माप व सही तौल दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित माप तौल विभाग जिला स्तर पर काम कर रहा है. माप-तौल का व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को इस विभाग से निबंधन कराना जरूरी होता है. पहले इस विभाग से निबंधन कराने की प्रक्रिया ऑफ लाइन थी. दुकानदारों की सहूलियत के लिए इस विभाग से दुकानों के निबंधन की व्यवस्था अगस्त 2021 से ऑन लाइन कर दी गयी है. जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 88 सौ दुकानदारों द्वारा माप तौल विभाग से निबंधन लिया गया है.

वहीं निर्धारित समय के भीतर रिन्युअल नहीं करने वाले इस पेशे से जुड़े 988 दुकानदारों को रिन्युअल करा लेने से संबंधित नोटिस भेजी गयी है. वहीं, बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे 113 दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. माप-तौल विभाग के निरीक्षक सुदामा पटेल ने बताया कि निबंधित दुकानों के दुकानदारों को प्रत्येक वर्ष रिन्युअल कराना होता है. उन्होंने बताया कि सोने-चांदी की दुकान, किराना दुकान, गल्ला दुकान, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, हार्डवेयर की दुकान सहित अलग-अलग कारोबार से जुड़ी अन्य दुकानें शामिल है, जिन्हें इस विभाग से निबंधन कराना जरूरी होता है. श्री पटेल ने बताया कि बिना निबंधन कराये इस तरह के कारोबार करनेवाले दुकानदारों से पांच से 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.

निबंधन के लिए ऐसे करें आवेदन

माप-तौल विभाग से दुकानों का निबंधन अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है. wemmis.bih.nic.in पर जाकर यूजर बटन दबाना होता है. इसके बाद दुकानदार के पास एक ओटीपी नंबर आता है. ओटीपी नंबर यूजर में जाकर डालने पर आवेदन पत्र का प्रोफार्मा आता है. आवेदन पत्र पर जानकारियों को अंकित करने से रजिस्ट्रेशन शुल्क की जानकारी मिलती है. रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ऑनलाइन भुगतान करना होता है. दुकानदार द्वारा जब रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान किया जाता है तब निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. निरीक्षक सुदामा पटेल ने बताया कि आधा किलो बटखरे से 20 किलो के बटखरे के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग-अलग निर्धारित है. माप यंत्र मीटर के लिए 20 रुपये है. अधिक बटखरे के उपयोग करने वाले दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक व कम बटखरे का उपयोग करने वाले दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन शुल्क का कम भुगतान करना है.

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RajeshKumar Ojha

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By RajeshKumar Ojha

Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

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