गया के गुरुआ में भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की मांग, अंचल कार्यालय में प्रदर्शन

Published by : Aditya Kumar Ravi Updated At : 14 May 2026 7:20 PM

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अधिकारी को ज्ञापन सौंपते प्रदर्शनकारी

Gaya News: गया के गुरुआ प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को समतामूलक संग्राम दल ने भूमिहीनों के समर्थन में धरना दिया. संगठन ने मांग की है कि हर भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन दी जाए ताकि वे अपना घर बना सकें. अंचलाधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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Gaya News (प्रमोद कुमार वर्मा): गया जिले के गुरुआ प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को भूमिहीनों के अधिकारों को लेकर सरगर्मी तेज रही. समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले आयोजित एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सरकार से प्रत्येक भूमिहीन परिवार को वास-डीह के लिए पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की.

सरकार के विरुद्ध नारेबाजी और प्रदर्शन

संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय के समीप जमकर नारेबाजी की और भूमि अधिग्रहण व वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठाई. कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे संगठन के प्रदेश सचिव सहेंद्र रविदास ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी समाज का एक बड़ा वर्ग बिना जमीन और छत के जीवन गुजारने को मजबूर है. उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ठोस पहल करने की आवश्यकता जताई.

अंचलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

धरना समाप्ति के बाद संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंचलाधिकारी (CO) मो. अतहर जमील से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस मांग पत्र में मुख्य रूप से सभी भूमिहीन गरीब परिवारों को आवास निर्माण हेतु 5 डिसमिल जमीन के आवंटन के साथ-साथ जीवन यापन के लिए वैकल्पिक सरकारी सहायता प्रदान कराये जाने की मांग की.

संगठन की एकजुटता और उपस्थिति

धरना कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष सिद्धि यादव, प्रखंड अध्यक्ष राजेश मांझी, विनीत कुमार, महिला प्रकोष्ठ की सचिव सुनीता देवी, अंजू देवी, मीना देवी, कलिया देवी और क्रांति देवी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और संगठन के सक्रिय सदस्य उपस्थित थे.

प्रशासन का पक्ष

इस संबंध में अंचलाधिकारी मो. अतहर जमील ने बताया कि संगठन की ओर से मांग पत्र प्राप्त हुआ है. आवेदन में उठाए गए बिंदुओं और भूमिहीन परिवारों की पात्रता की जांच-पड़ताल की जाएगी. नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई संभव होगी, वह सुनिश्चित की जाएगी.

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