बिना अनुमति कोर्स चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Apr 2016 9:40 AM

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बोधगया: मगध विश्वविद्यालय (एमयू) के अधीन आनेवाले कॉलेजों में बगैर अनुमति के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नाम पर विद्यार्थियों का नामांकन लेने का मामला गरमाता जा रहा है. राज्यपाल सचिवालय ने ऐसे कॉलेजों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आदेश एमयू प्रशासन को दिया है. इस मामले को कुलपति प्रो (डॉ) मोहम्मद इश्तियाक ने ठोस कार्रवाई […]

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बोधगया: मगध विश्वविद्यालय (एमयू) के अधीन आनेवाले कॉलेजों में बगैर अनुमति के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नाम पर विद्यार्थियों का नामांकन लेने का मामला गरमाता जा रहा है. राज्यपाल सचिवालय ने ऐसे कॉलेजों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आदेश एमयू प्रशासन को दिया है.
इस मामले को कुलपति प्रो (डॉ) मोहम्मद इश्तियाक ने ठोस कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है. एमयू के सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ शैलेंद्र कुमार ने बुधवार को मीडिया को बताया कि ऐसी सूचना मिली है कि कुछ कॉलेजों में वैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की जा रही है, जिस पाठ्यक्रम को लेकर राज्यपाल सचिवालय से अध्यादेश व नियमावली जारी नहीं की गयी है. राज्यपाल सचिवालय से अनुमति मिले बगैर संबंधित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का नामांकन लेना विश्वविद्यालय नियमों के विरुद्ध है. ऐसे पाठ्यक्रमों में संबंधित कॉलेजों द्वारा नामांकन लेने से विद्यार्थियों का भविष्य भी अधर में पड़ जाता है. इससे विद्यार्थियों के कैरियर का कीमती समय व्यर्थ ही बरबाद हो जाता है. सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि एेसी सूचनाओं से संबंधित मामले प्रकाश में आने पर राज्यपाल सचिवालय ने गंभीरता से लिया है और कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है.
रेगुलर मोड में 39 व दूरस्थ मोड में 15 पाठ्यक्रमों पर अध्यादेश व नियमावली जारी : सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा अब तक रेगुलर मोड में 39 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू करने को लेकर अध्यादेश व नियमावली जारी की जा चुकी है. साथ ही, दूरस्थ मोड में 15 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू करने का अध्यादेश व नियमावली राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी किया जा चुका है.
दूरस्थ मोडवाले पाठ्यक्रमों की सूची : सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि दूरस्थ मोड में बीएड, बीसीए, बीलिब्स, एमबीए, एमलिब्स, एमसीए, एमएड, सीसीए, पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, पीजी डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व पीजी डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन एंड जर्नलिज्म जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू करने को लेकर राज्यपाल सचिवालय द्वारा अध्यादेश व नियमावली जारी किया जा चुका है.
रेगुलर मोडवाले पाठ्यक्रमों की सूची : सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि रेगुलर मोड में बीएससी वोकेशलन कोर्स (ऑनर्स कोर्स-पार्ट-वन, टू व थ्री में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, क्लीनिकल न्यूट्रिशिएशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो ट्रेक्नोलॉजी व पर्यावरण विज्ञान), बीए वोकेशनल कोर्स (पार्ट-वन, टू व थ्री में कम्यूनिकेटिव इंगलिश, विज्ञापन व सेल्स, प्रोमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट), बीएड, एमबीए, एमसीए, एमएससी- पर्यावरण विज्ञान, एमएससी-इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएड, पीजी डिप्लोमा इन काउंसेलिंग एंड रिहैबिलिएशन, बीबीएम, बीलिब्स, बीएससी-(बायो केमेस्ट्री), एसएससी-(बायो टेक्नोलॉजी), एमएससी-(आइटी), पीजी डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज (सिर्फ ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर के लिए), एमलिब्स, पीजी डिप्लोमा इन वोमेन स्टडीज, थ्री इयर डिग्री कोर्स इन योग विज्ञान, एमएससी -(कंप्यूटर साइंस), बीएससी-(आइटी), एमए इन वुुमेन स्टडीज, इडब्लयूएम, फिजियोथेरेपी, अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज (जर्मन, फ्रेंच, स्पैनिश, चाइनीज, कोरियन, जापानी, थाई, सिंहालेस, रसियन व तिब्बती), मास्टर ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट (एमएएम), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन -(इंटरनेशनल बिजनेस) (एमबीए-1बी), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एक्जीक्यूटिव) (एमबीए-एक्जीक्यूटिव), बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एमएससी(बायो-केमेस्ट्री), पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, बीएससी-पैथोलॉजी, बीए ऑनर्स कोर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट, बीएड (टू इयर), फिजियोथेरेपी (एब्राडज्ड), एमएड (टू इयर), एमआरडीएम (टू इयर), बीपी एड (वन इयर), बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी इमैजिंग टेक्नोलॉजी व वन इयर डिप्लोमा योग.
जब तक अनुमति नहीं नामांकन लेना गलत
डॉ कुमार ने बताया कि किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए राज्यपाल सचिवालय भेजनेवाले मामले में भी संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन लेना सरासर गलत होगा. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एमयू द्वारा मगही व होटल मैनेजमेंट सहित 10 नये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए राज्यपाल सचिवालय को संबंधित पत्र भेजा गया है. इस मामले में राज्यपाल सचिवालय जांच-पड़ताल करा चुका है, लेकिन अब तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राज्यपाल सचिवालय द्वारा अध्यादेश व नियमावली जारी नहीं की गयी है. एेसी स्थिति में उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अगर किसी भी विद्यार्थी का नामांकन लिया जाता है, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा. जब तक संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राज्यपाल सचिवालय से अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक उस पाठ्यक्रम में नामांकन नहीं लिया जा सकता है.
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