मिनी गन फैक्टरी के मालिक समेत दो को 10 वर्ष की कैद

Published at :10 May 2018 5:25 AM (IST)
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मिनी गन फैक्टरी के मालिक समेत दो को 10 वर्ष की कैद

गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जय गणेश सिंह की अदालत ने बुधवार को मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले विपिन विश्वकर्मा व साकिन नसीम को दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है. उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक मुफस्सिल थानाध्यक्ष सोना प्रसाद सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा […]

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गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जय गणेश सिंह की अदालत ने बुधवार को मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले विपिन विश्वकर्मा व साकिन नसीम को दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है. उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक मुफस्सिल थानाध्यक्ष सोना प्रसाद सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 23 नवंबर 2015 को गुप्त सूचना के आधार पर निजाम कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान के समीप विपिन विश्वकर्मा अपने घर में मिनी गन फैक्टरी चलाता है.
सूचना मिलने के बाद जब पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की तो तलाशी के क्रम में एक थ्रनेट, दो देशी रिवॉल्वर, 315 बोर की एक गोली और तीन खोखे, छह अर्धनिर्मित बंदूक, लोहे की रेती, आठ ब्लेड, एक छोटा आरी आदि सामान जब्त किये गये थे. पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वह अपने सहयोगी साकिन नसीम से बंदूक बनाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी करता था. साकिन बारी रोड स्थित कसाई टोला में मोटर पार्टस का दुकान चलाता था.
पुलिस ने विपिन विश्वकर्मा की निशानदेही पर साकिन की दुकान की जब तलाशी ली तो बैरल समेत बंदूक बनाने के सामान जब्त किये गये. पुलिस का कहना है कि विपिन यह हथियार उग्रवादियों व अपराधियों को सप्लाई करता था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार व अभियुक्त साकिन नसीम की ओर से तारिक अली खान व जिया हसरत और विपिन विश्वकर्मा की ओर से कुमारी ललिता ने बहस की.
जिन धाराओं के तहत हुई सजा : इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 ए) व 120 बी के तहत सात वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना व धारा 25(1 एए) के तहत 10 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपया जुर्माना, धारा 25(1बी) के तहत दो साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना व 17 सीएलए एक्ट के तहत चार वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
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