बिना नो ड्यूज सर्टिफिकेट के नहीं बन सकते प्रस्तावक

Published at :03 Apr 2017 4:37 AM (IST)
विज्ञापन
बिना नो ड्यूज सर्टिफिकेट के नहीं बन सकते प्रस्तावक

आरा : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के साथ-साथ प्रस्तावक को भी नगर पंचायत एवं नगर पर्षद से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसको लेकर प्रत्याशी बनना हो या प्रस्तावक सभी तरह के टैक्स चुकता करना होगा, तभी आप निकाय चुनाव में प्रत्याशी या किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकते हैं. अगर आपके नाम से […]

विज्ञापन

आरा : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के साथ-साथ प्रस्तावक को भी नगर पंचायत एवं नगर पर्षद से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसको लेकर प्रत्याशी बनना हो या प्रस्तावक सभी तरह के टैक्स चुकता करना होगा, तभी आप निकाय चुनाव में प्रत्याशी या किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकते हैं. अगर आपके नाम से नगर क्षेत्र में कोई मकान या दुकान नहीं है, तो इसका भी शपथपत्र नामांकन पत्र के साथ निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा.

नगर निकाय चुनाव में अगर कोई मतदाता किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बनता है, तो वह स्वयं प्रत्याशी नहीं बन सकता है. इतना ही नहीं अगर किसी वार्ड से स्वयं प्रत्याशी है, तो किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं. वहीं, नगर पर्षद क्षेत्र में नामांकन के लिए एक हजार रुपये शुल्क लगेगा, जबकि नगर पंचायत में नामांकन के लिए चार सौ रुपये शुल्क देना होगा. नगर पर्षद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के आरक्षित वार्ड से नामांकन किये जाने पर नामांकन शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी.

वहीं किसी भी वार्ड से महिला प्रत्याशी के रूप में नामांकन करती है, तो उसे नामांकन शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी. नामांकन सात अप्रैल से शुरू होगा.

प्रत्याशी इन नियमों का करें पालन
दो से अधिक बच्चे न हों : प्रस्तावक को प्रत्याशी के वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है. नगर निकाय चुनाव के नियमावली के मुताबिक 4 अप्रैल, 2008 के बाद तीसरी संतान हुई है, तो वह प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे. जुड़वां बच्चों के केस में यह मान्य नहीं होगा.
खुद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे : प्रस्तावक किसी एक प्रत्याशी का ही बन सकेंगे. एक बार नामांकन दाखिल हो जाने के बाद वह प्रस्तावक के रूप में नाम वापसी नहीं ले सकेंगे. अत: इस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह खुद उस वार्ड या फिर अन्य किसी वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
प्रस्तावक अगर पार्षद रह चुके हैं तो : यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रस्तावक पूर्व में नगर निकायों में सदस्य रह चुके हैं और बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित होने का दोषी पाये गये हैं, तो इस स्थिति में भी वह किसी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर सकेंगे.
प्रत्याशी के वार्ड का मतदाता हो
किसी दूसरे प्रत्याशी का प्रस्तावक न हो
वार्ड में वह खुद प्रत्याशी न हो
नामांकन के वक्त उसकी उम्र 21 साल हो
केंद्र या राज्य सरकार का कर्मी न हो
किसी सरकारी सेवा से पदच्यूत न हो
किसी मामले में छह महीने से अधिक कारावास की सजा न मिली हो
किसी आपराधिक कांड में अभियुक्त होने के कारण छह माह से अधिक फरार न हो
नाम से मकान या दुकान नहीं है, तो देना होगा शपथपत्र
प्रस्तावक बनने के बाद स्वयं नहीं बन सकते हैं प्रत्याशी
आरक्षित व महिला प्रत्याशियों को नामांकन शुल्क में मिलेगी छूट
प्रस्तावक की योग्यता
प्रत्याशी के वार्ड का मतदाता हो
किसी दूसरे प्रत्याशी का प्रस्तावक न हो
वार्ड में वह खुद प्रत्याशी न हो
नामांकन के वक्त उसकी उम्र 21 साल हो
केंद्र या राज्य सरकार का कर्मी न हो
किसी सरकारी सेवा से पदच्यूत न हो
किसी मामले में छह महीने से अधिक कारावास की सजा न मिली हो
किसी आपराधिक कांड में अभियुक्त होने के कारण छह माह से अधिक फरार न हो
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन