ePaper

Begusarai News : कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बेगूसराय ब्रांच को सील करने का दिया आदेश

Updated at : 05 Oct 2024 9:22 PM (IST)
विज्ञापन
Begusarai News : कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बेगूसराय ब्रांच को सील करने का दिया आदेश

Begusarai News : जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सबा आलम की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बेगूसराय ब्रांच पर बड़ा एक्शन लिया है.

विज्ञापन

बेगूसराय. जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सबा आलम की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बेगूसराय ब्रांच पर बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल बलिया थाना के मनसेरपुर निवासी धर्मेंंन्द्र उर्फ धारो पासवान की मौत सरक दुर्घटना में 15 दिसंबर 2012 को लाखो एनएच 31 पर हो गयी थी. मृतक घर में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था. मृतक धारो पासवान के पिता लक्ष्मी पासवान ने बेगूसराय कोर्ट में क्लेम केस अधिवक्ता मदन प्रसाद सिंह के माध्यम से दायर किया था। तत्कालीन एडीजे पीयूष कमल दीक्षित की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 25 जनवरी 2017 को अंतिम आदेश पारित करते हुए आदेश दिया कि मृतक धारो पासवान के पिता (दावाकर्ता) लक्ष्मी पासवान को मुआवजा 14 लाख 39 हजार रुपया 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करे। कोर्ट के आदेश के बाद भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने एक भी पैसा भुगतान नही किया. दावाकर्ता लक्ष्मी पासवान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की हरकत से तंग आकर मुआवजा राशि की वसूली के लिए एक्सक्यूसन 1/2017 न्यायालय में दाखिल किया. एक्सक्यूसन केस में आज तक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट में हाजिर नही हुई. न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेजी फिर शो काॅज भी किया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा. न्यायालय सख्ती दिखाते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के स्टेट बैंक के खाता को फ्रीज करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद भी नेशनल इंश्योरेंस की बेगूसराय शाखा ना तो कोर्ट मे आई ना ही मुआवजा राशि का भुगतान किया. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बेगूसराय ब्रांच के इस अरियल रवैये पर कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बेगूसराय ब्रांच को सील करने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद इंश्योरेंस कंपनी के हेड आफिस तक हडकंप मच गया है. देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के इस आदेश के बाद इंश्योरेंस कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा राशि देती है या कोर्ट को और कोई बङा एक्शन लेना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन