इस साल का पहली लोक अदालत 14 मार्च को लगेगी : जिला जज
Published by : BIBHANSHU KUMAR Updated At : 24 Feb 2026 9:38 PM
जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने सिविल कोर्ट परिसर में स्थित चेंबर में उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया.
बांका. जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने सिविल कोर्ट परिसर में स्थित चेंबर में उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया. इसमें उन्होंने साल में चार बार होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालतों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित होने वाली है. इसकी तैयारी को लेकर अबतक आपराधिक सुलह होने वाले मामलों एवं अन्य वादों में सभी न्यायालय से कुल चार हजार नोटिस तामीला किया जा चुका है. वहीं बैंकिंग वादों में भी अबतक 4200 नोटिस भेजे जा चुके हैं और भी अधिक लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों का भी सुलह होने वाले मामलों में निस्तारण संभव है और उन्हें नोटिस नहीं मिला पाया है, वो भी उस तिथि को पहुंचकर अपने केसों का निस्तारण करवा सकते हैं. कहा कि लोक अदालत में पहुंचकर लोग अपनी पुरानी अदावतों को आसानी से खत्म कर सकते हैं. इसके लिए किसी को भी कोई कोर्ट फीस, हाजरी फार्म और वकील की आवश्यकता नहीं हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में कई सिविल और क्रिमिनल सुलहनीय वादों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें सुलहनीय आपराधिक वाद, प्ली बारगेनिंग वाद,चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामले, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा वाद, सुलहनीय ट्रैफिक चालान, लेबर से जुड़े केस, बिजली और पानी बिल से जुड़े केसों के अलावा वैवाहिक वाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, किराया, इंजेक्शन वाद, कॉपी राइट्स और उपभोक्ता मामले व अन्य सिविल वादों का भी निस्तारण कराया जा सकता है. प्रधान जिला जज द्वारा यह भी बताया गया कि विगत वर्ष 2025 में आयोजित सभी चार राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 20 हजार मामलों का निबटारा किया गया. जिससे 30 करोड़ से अधिक कि धनराशि कि वसूली की गयी. इस संबंध में प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अगर किसी पक्षकारों को किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट शुल्क लगा है तो उन्हें यह फीस भी वापस कर दी जायेगी. इसलिए उन्होंने आमजनों से अपील किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने सुलहनीय मामलों का निष्पादन करा लें और राष्ट्रीय लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










