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दो गांजा तस्करों को सनुायी 12-12 वर्षों की सजा

Updated at : 02 Jun 2025 7:40 PM (IST)
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दो गांजा तस्करों को सनुायी 12-12 वर्षों की सजा

एक-एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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अररिया. न्यायमंडल अररिया के जिला व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 35.40 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर पटना जिला के सलीमपुर स्थित काला डीअर गांव निवासी संतोष राय व वैशाली जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र के बहरामपुर निवासी विक्की कुमार राय को एनडीपीएस की धारा में 12-12 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. वहीं इस मामले में दो लोगों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है. दोनों ही आरोपितों को कारावास की सजा के अलावा एक-एक लाख जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपितों को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि यह सजा एनडीपीएस 22/2022 बैरगाछी थाना कांड संख्या 649/2022 में सुनायी गयी है. गुप्त सूचना के आधार पर बैरगाछी थानाध्यक्ष मनीष कुमार सदल-बल के साथ बैरगाछी चौक के पास वाहनों की तलाशी ले रहे थे. इसी क्रम में दोनों आरोपित अन्य दो लोगों के साथ कार लेकर जा रहे थे. पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो कार में बने गुप्त तहखाना से 37 पैकेट गांजा वजन 35.40 किलोग्राम बरामद किया गया. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपियों को दोषी पाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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