संसद में आज पेश हो सकता है मातृत्व लाभ विधेयक
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नयी दिल्ली : महिलाओं को फिलहाल मिलने वाले 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से संबंधित मातृत्व लाभ विधेयक मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है. विधेयक यदि पारित होकर कानून बन जाता है तो निजी क्षेत्र सहित किसी भी संस्थान में कार्यरत महिला को 26 सप्ताह का मातृत्व […]
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नयी दिल्ली : महिलाओं को फिलहाल मिलने वाले 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से संबंधित मातृत्व लाभ विधेयक मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है. विधेयक यदि पारित होकर कानून बन जाता है तो निजी क्षेत्र सहित किसी भी संस्थान में कार्यरत महिला को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार होगा.
विधेयक के अनुसार, बच्चा गोद लेने वाली या सेरोगेट मां की सहायता से मां बनने वाली महिलाओं को भी 16 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा. साथ ही जिस संस्थान में 50 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत होंगे, वहां क्रेच सुविधा मुहैया कराना अनिवार्य होगा.
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