ePaper

एनजेएसी बिल पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Updated at : 26 Aug 2014 7:43 AM (IST)
विज्ञापन
एनजेएसी बिल पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली : 121वें संविधान संशोधन व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) बिल को चुनौती देनेवाली याचिकाओं को स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जस्टिस एआर दवे की अगुवाईवाली पीठ ने कहा कि याचिकाएं ‘समय से पूर्व’ आयी हैं. करीब डेढ़ घंटे तक याचिकाकर्ताओं की बातें सुनने के बाद पीठ ने […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : 121वें संविधान संशोधन व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) बिल को चुनौती देनेवाली याचिकाओं को स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जस्टिस एआर दवे की अगुवाईवाली पीठ ने कहा कि याचिकाएं ‘समय से पूर्व’ आयी हैं.

करीब डेढ़ घंटे तक याचिकाकर्ताओं की बातें सुनने के बाद पीठ ने उन्हें बाद के चरण में कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दी. पीठ में जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस एके सीकरी भी हैं.

सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्टो में होनेवाली हर नियुक्ति में उनका निर्णय लेना और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जजों के तबादले में फैसले की व्यवस्था करने की भारत के प्रधान जज की शक्तियां दूसरे को देना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के लिए खतरनाक होगा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola