कॉरस्पॉडेंस कोर्स के जरिये नहीं दी जा सकती किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा : सुप्रीम कोर्ट
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Nov 2017 12:10 PM (IST)
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा कॉरस्पॉडेंस कोर्स के जरिये नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने ओड़िशा उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए यह व्यवस्था दी है. आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा कॉरस्पॉडेंस कोर्स के […]
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा कॉरस्पॉडेंस कोर्स के जरिये नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने ओड़िशा उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए यह व्यवस्था दी है.
आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा कॉरस्पॉडेंस कोर्स के जरिये नहीं दी जा सकती है. इससे पहले ओडिशा उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा कॉरस्पॉडेंस कोर्स के जरिये कराये जाने की इजाजत दे दी थी.
सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षण संस्थान को इस बात के लिए प्रतिबंधित किया है कि वे किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा कॉरस्पॉडेंस के जरिये दे. मसलन इंजीनियरिंग की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नहीं दी जा सकती.
फैसला सुनाते वक्त कोर्ट पंजाब और हरियाणा के फैसले से सहमत था, जिसमें यह कहा गया था कि कंप्यूटर साइंस के कॉरस्पॉडेंस कोर्स को इसलिए वैध करार नहीं दिया जा सकता कि किसी ने रेगुलर क्लास किया हो.
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