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Samastipur News:हत्या के मामले में 4 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

Updated at : 23 May 2025 6:07 PM (IST)
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Samastipur News:हत्या के मामले में 4 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

Samastipur News:दलसिंहसराय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में विद्यापतिनगर थानांतर्गत बाजिदपुर दानी टोल निवासी सुरेन्द्र साह, उपेन्द्र साह,

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Samastipur News:दलसिंहसराय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में विद्यापतिनगर थानांतर्गत बाजिदपुर दानी टोल निवासी सुरेन्द्र साह, उपेन्द्र साह, कारी साह एवं मनोज साह को धारा 302/149 भादवि के अंतर्गत दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्त फुलिया देवी, सुनैना देवी, ललिता देवी, तिला देवी, रिंकू देवी को धारा 307/149 के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. कारा में बिताये अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा. एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यापतिनगर थानांतर्गत बाजिदपुर दानी टोल निवासी राजेन्द्र राय की पत्नी जगतारिणी देवी ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि 5 जुलाई 2004 की शाम अभियुक्त सुरेन्द्र प्रसाद साह उर्फ शोले साह सूचिका के पूरे परिवार को गाली देने लगा. जब इनकी पुत्र वधु ने मना किया तो अभियुक्तों ने लाठी-डंडा, ईंट के टुकड़ा लेकर सूचिका को व पुत्र वधु को मारने लगे. बचाने आये सूचिका के पति राजेन्द्र राय को अभियुक्तों मारकर जमीन में गिरा दिया. घसीटते हुए दरवाजा पर ले जाकर लाठी-डंडा से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर बेहोश कर दिया. सूचिका के पुत्र राम पुकारा राय जब बचाने आया तो उसे भी अभियुक्तों लाठी-डंडा से मारकर हत्या करने का प्रयास किया. राजेन्द्र राय को मरा समझकर दरवाजे से घसीटते हुए सड़क के पश्चिम गड्ढा में अभियुक्तों ने फेंक दिया. इलाज की व्यवस्था कर ही रहे थे कि इसी बीच जख्मी राजेन्द्र राय की मौत हो गई. घटना को लेकर अभियुक्तों के विरुद्ध विद्यापतिनगर थाना कांड संख्या 40/2004 दर्ज किया गया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूकि मामले के कारण मृतक के आश्रितों को अपूरणीय क्षति हुई है जो धन के रूप में प्रतिपूर्ति नहीं किया जा सकता परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार नालसा बालसा के निर्देशों के आलोक में पीड़ित के संबंध में कल्याणकारी एवं आश्रितों के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपए बिहार सरकार को देने का आदेश पारित करते हुए डीएलएसए समस्तीपुर के सचिव को निर्देशित किया जाता है. कथित आदेश की प्राप्ति के पश्चात विधि के अनुरुप भुगतान तत्संबंधितों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया. राज्य की ओर से एपीपी अरुण कुमार सिन्हा सूचक की ओर से अधिवक्ता यशवंत कुमार प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमलेंदु भूषण सिन्हा ने अपनी दलील दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ABHAY KUMAR

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