हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 22 Feb 2025 7:12 PM (IST)
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हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

आरा. हत्या करने के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने शनिवार को आरोपित को कठोर आजीवन कारावास व

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आरा. हत्या करने के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने शनिवार को आरोपित को कठोर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 27 अगस्त, 2018 को सहार थानांतर्गत नाढ़ी गांव निवासी अनुसूचित जाति के निरुकांत कुमार व पिता रामाकांत राम दोनों गांव के किनारे आहर के समीप शौच के लिए गये हुए थे. इसी दौरान उसी गांव के दो लोग आये और पिस्तौल से गोली मारकर रामाकांत राम की हत्या कर दी. घटना को लेकर मृतक के पुत्र ने उसी गांव के विवेक राय व रितेश राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. ट्रायल के दौरान उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट द्वारा विवेक राय के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया गया. अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. बचाव पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. एससी एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित रितेश राय को कठोर आजीवन कारावास तथा कुल 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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