शाहरूख का बंगला: नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Feb 2018 10:06 AM
मुंबई : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में प्रशासन ने कृषि भूमि की खरीद से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर अभिनेता शाहरूख खान को नोटिस जारी किया है. जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘रायगढ़ जिले के कलेक्टर डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने भूमि खरीद की इजाजत से जुड़ी शर्तों के कथित उल्लंघन को […]
मुंबई : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में प्रशासन ने कृषि भूमि की खरीद से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर अभिनेता शाहरूख खान को नोटिस जारी किया है. जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘रायगढ़ जिले के कलेक्टर डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने भूमि खरीद की इजाजत से जुड़ी शर्तों के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है.’ यह नोटिस ‘डेजा वू फार्म्स’ द्वारा कृषि के लिए खरीदी गई 19,960 वर्गमीटर की जमीन से संबंधित है.
अधिकारी ने कहा कि इस भूमि पर बंगला बना दिया गया और वहां स्वीमिंग पुल और हेलीपैड भी है. कहा गया है कि अलीबाग वाले इस बंगले के मालिक शाहरूख खान हैं. अधिकारी ने कहा कि ‘बाम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड’ अधिनियम की धारा 84 सी सी के तहत नोटिस जारी किया गया है. यह बंगला अलीबाग में है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका अलीबाग वाला बंगला सील कर दिया है. यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत की गई है. इस मामले में शाहरुख को नोटिस भेजा गया है. शाहरुख को 90 दिन यानी तीन महीने के अंदर जवाब देना होगा. एक बड़े अधिकारी के अनुसार, यह नोटिस इस एक्ट के सेक्शन 24 के तहत भेजा गया.
शाहरुख की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट और आईपीएल फ्रैंचाइज केकेआर सीईओ को यह नोटिस 24 जनवरी को ही भेज दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया है.
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