ePaper

आधार की याचिकाओं पर 18-19 जुलाई को संविधान पीठ करेगी सुनवार्इ

Updated at : 12 Jul 2017 12:43 PM (IST)
विज्ञापन
आधार की याचिकाओं पर 18-19 जुलाई को संविधान पीठ करेगी सुनवार्इ

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पांच सदस्यों की संविधान पीठ 18 और 19 जुलाई को निजता का अधिकार सहित आधार से जुड़े सभी मामलों की सुनवार्इ करेगी. प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष यह मामला आने पर उन्होंने कहा कि पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ […]

विज्ञापन

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पांच सदस्यों की संविधान पीठ 18 और 19 जुलाई को निजता का अधिकार सहित आधार से जुड़े सभी मामलों की सुनवार्इ करेगी. प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष यह मामला आने पर उन्होंने कहा कि पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ आधार से जुड़े मामलों की सुनवायी करेगी.

इस खबर को भी पढ़ेंः ‘आधार’ की वैधता पर बार-बार उठे हैं सवाल, निजता के अधिकार पर संविधान पीठ का फैसला आना अभी बाकी

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और विभिन्न जन-कल्याण योजनाओं में आधार को अनिवार्य बनाने के सरकारी फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने संयुक्त रूप से इस मामले को पीठ के समक्ष रखा. उन्होंने अनुरोध किया कि इस संबंध में संविधान पीठ द्वारा जल्दी सुनवार्इ की जानी चाहिए.

जब न्यायमूर्ति खेहर ने वेणुगोपाल और दीवान से पूछा कि क्या मामले की सुनवार्इ सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा की जानी है, तब दोनों पक्षों ने कहा कि यह सुनवार्इ पांच-न्यायाधीशों की पीठ को करनी है. वेणुगोपाल और दीवान ने मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा, क्योंकि सात जुलाई को तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा था कि आधार से जुड़े सभी मामलों पर अंतिम फैसला बड़े पीठ द्वारा होना चाहिए और संविधान पीठ के गठन की जरूरत पर प्रधान न्यायाधीश निर्णय लेंगे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola