15 जून तक जमा करें एडवांस टैक्स की पहली किस्त; चूक गए तो लगेगा भारी ब्याज, जानें ऑनलाइन भरने का तरीका

Advance Tax Deadline
Advance Tax Deadline : टैक्सपेयर्स ध्यान दें! 15 जून 2026 है एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की लास्ट डेट. जानिए किसे भरना जरूरी है यह टैक्स और घर बैठे ऑनलाइन भुगतान का आसान तरीका.
Advance Tax Deadline : टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जून का महीना वित्तीय रूप से बेहद खास है. अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी एक तय सीमा से ज्यादा बनती है, तो आपके लिए एडवांस टैक्स की डेडलाइन को याद रखना बेहद जरूरी है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है.
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, जिन करदाताओं की सालाना अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है, उन्हें समय पर इसका भुगतान कर देना चाहिए. समय पर एडवांस टैक्स न भरने या कम भरने पर टैक्सपेयर्स को भारी ब्याज भुगतना पड़ता है.
क्या होता है एडवांस टैक्स ? (What is Advance Tax)
सरल शब्दों में कहें तो एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स का अग्रिम (पहले से) भुगतान है. इसे साल के अंत में एकसाथ चुकाने की बजाय वित्तीय वर्ष के दौरान ही चार किस्तों में चुकाया जाता है. इसी वजह से एडवांस टैक्स को ‘कमाओ और कर चुकाओ’ (Pay As You Earn) योजना भी कहा जाता है.
कौन भरता है एडवांस टैक्स ?
आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है. एडवांस टैक्स कारोबारी (Businesses) के साथ-साथ नौकरीपेशा (Salaried) लोग और फ्रीलांसर्स भी भरते हैं. अगर आपकी सैलरी के अलावा नीचे दिए गए जरियों से कमाई होती है और कुल टैक्स ₹10,000 पार करता है, तो आपको यह टैक्स देना होगा.
- बैंक एफडी (FD) से मिलने वाला ब्याज
- मकान या दुकान का किराया (Rental Income
- शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन (Capital Gains)
- डिविडेंड (लाभांश) से होने वाली आय
- फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंसी से कमाई
एडवांस टैक्स की किस्तें और महत्वपूर्ण तारीखें
सरकार ने एडवांस टैक्स को चुकाने के लिए पूरे साल को 4 हिस्सों (किस्तों) में बांटा है.
- पहली किस्त (15 जून 2026): कुल अनुमानित टैक्स का 15% हिस्सा जमा करना अनिवार्य है.
- दूसरी किस्त (15 सितंबर): कुल टैक्स का 45% हिस्सा जमा हो जाना चाहिए.
- तीसरी किस्त (15 दिसंबर): कुल टैक्स का 75% हिस्सा जमा होना जरूरी है.
- चौथी किस्त (15 मार्च): कुल टैक्स का शत-प्रतिशत यानी 100% भुगतान हो जाना चाहिए.
समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा ?
यदि आप 15 जून की डेडलाइन चूक जाते हैं या अपनी किस्तों का भुगतान समय पर नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग आपके ऊपर सख्ती करता है. आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 234B और 234C के तहत आपको बकाया टैक्स राशि पर 1% प्रति महीने की दर से अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है. इससे आपकी जेब पर टैक्स का बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है.
घर बैठे ऑनलाइन एडवांस टैक्स कैसे भरें? (Step-by-Step Process)
अब आपको टैक्स जमा करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके एडवांस टैक्स भर सकते हैं.
- स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं.
- स्टेप 2: होमपेज पर क्विक लिंक्स के तहत ‘e-Pay Tax’ (ई-पे टैक्स) सेक्शन पर क्लिक करें.
- स्टेप 3: अपना पैन (PAN) नंबर दर्ज करें और उसे मोबाइल ओटीपी के जरिए वेरिफाई करें.
- स्टेप 4: इसके बाद सही असेसमेंट ईयर (Assessment Year) और टैक्स टाइप में ‘Advance Tax’ को चुनें.
- स्टेप 5: चालान (Challan 280) फॉर्म में मांगी गई अपनी टैक्स राशि और अन्य जरूरी वित्तीय जानकारी भरें.
- स्टेप 6: अब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई (UPI) के जरिए ऑनलाइन पेमेंट पूरा करें.
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लेखक के बारे में
By अभिषेक पाण्डेय
अभिषेक पाण्डेय पिछले तीन वर्षों से प्रभात खबर में डिजिटल जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। वे बिजनेस और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग, बजट, सरकारी योजनाएं, MSME, कृषि और इंडस्ट्री जैसे विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ है। वे रिसर्च के साथ ऐसी खबरें और एक्सप्लेनर तैयार करते हैं, जिन्हें आम लोग भी आसानी से समझ सकें। इसके अलावा यूटिलिटी न्यूज और सक्सेस स्टोरीज लिखने में भी उनकी खास रुचि है।
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अभिषेक पाण्डेय ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई की है। यहां उन्होंने रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया, न्यूज़ राइटिंग, वीडियो प्रोडक्शन और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म की बारीकियां सीखीं, जिनका इस्तेमाल वे आज अपनी पत्रकारिता में कर रहे हैं।
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