दुष्कर्म मामले में अदालत में पेश हुए सांसद ऋतव्रत

Published at :28 Nov 2017 10:44 AM (IST)
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दुष्कर्म मामले में अदालत में पेश हुए सांसद ऋतव्रत

बालूरघाट. दुष्कर्म मामले में सांसद ऋ तव्रत बंदोपाध्याय सोमवार को अदालत के निर्देश के मुताबिक हाजिर हुए. इस मामले में शर्तों के आधार पर सांसद को अग्रिम जमानत मिली थी. 21 दिनों के अंदर आरोपी सांसद को बालूरघाट जिला अदालत में हाजिर होने का निर्देश भी न्यायाधीश ने दिया था. इस निर्देश के मुताबिक सोमवार […]

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बालूरघाट. दुष्कर्म मामले में सांसद ऋ तव्रत बंदोपाध्याय सोमवार को अदालत के निर्देश के मुताबिक हाजिर हुए. इस मामले में शर्तों के आधार पर सांसद को अग्रिम जमानत मिली थी. 21 दिनों के अंदर आरोपी सांसद को बालूरघाट जिला अदालत में हाजिर होने का निर्देश भी न्यायाधीश ने दिया था. इस निर्देश के मुताबिक सोमवार को बालूरघाट के जिला अदालत में वह हाजिर हुए. साथ ही उनको एक बार फिर से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई.

उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर को ऋ तव्रत के विरुद्ध पेशे से साफ्टवेयर इंजीनियर नम्रता दत्त ने थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. उसके बाद 3 फरवरी को सांसद की अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर की गई.जिला सत्र अदालत के निर्देश के मुताबिक सोमवार को ऋ तव्रत बंदोपाध्याय बालूरघाट में मुख्य न्यायिक अदालत में हाजिर हुए. विभागीय मजिस्ट्रेट हिदायतुल्लाह भुटिया ने जिला सत्र अदालत के शर्त को कायम रखकर उनको जमानत दे दी.

साथ ही मामले को वापस लेने के लिए धमकी देने की घटना में ऋ तव्रत बंदोपाध्याय व उनके सहयोगी दुर्बा सेन के खिलाफ गत 18 अक्टूबर को बालूरघाट थाने में दूसरी बार नम्रता दत्त ने शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में भी सोमवार को ऋ तव्रत बंदोपाध्याय व दुर्बा सेन की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली. सोमवार को बालूरघाट में जिला सत्र न्यायाधीश सुदेव मित्र ने तीन-तीन हजार रुपये के बांड पर दोनों की जमानत मंजूर की.

आगामी चार सप्ताह के अंदर नीचली अदालत में हाजिर होने का निर्देश न्यायाधीश ने दिया है. सरकारी अधिवक्ता सुभाष चाकी ने इस संबंध में बताया कि आवश्यक दस्तावेज अदालत के सामने इनलोगों ने रखा है. अदालत ने सबकुछ विचार किया. अदालत इन पहलुओं पर विचार करते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली. सोमवार को सीआइडी द्वारा पेश सीडी व आवश्यक दस्तावेजों की जांच की न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनी. उसके बाद धारा 195 ए को प्री मैच्योर बताते हुए दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली. साथ ही आगामी चार सप्ताह के बीच उन्हें नीचली अदालत में हाजिर होने कर निर्देश जिला व सत्र अदालत ने दिया है.

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