खाद्य विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को 15 तक राशन कार्ड देने का दिया निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Sep 2024 12:58 AM
सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द श्रमिकों के लिए राशन कार्ड जारी करने को कहा था
कोलकाता. देश के प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द श्रमिकों के लिए राशन कार्ड जारी करने के लिए कहा है और इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी है. इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को तत्काल राशन कार्ड जारी करने की कार्रवाई शुरू की है. खाद्य विभाग ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को 15 सितंबर तक राशन कार्ड दे दिया जाये. जानकारी के अनुसार, खाद्य विभाग को प्रवासी श्रमिकों की सूची मिल चुकी है. इसमें अन्य राज्यों में काम करने वाले बंगाली प्रवासी श्रमिकों के नाम के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में रहने वाले अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के नाम भी शामिल हैं. खाद्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, करीब एक लाख 24 हजार प्रवासी मजदूर ऐसे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. खाद्य विभाग का मानना है कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है. इन सभी प्रवासी श्रमिकों को शीघ्रता से राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य के खाद्य विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के आंकड़े जानने के लिए राज्य और अन्य राज्यों के श्रम विभागों से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. मालूम हो कि प्रवासी श्रमिकों को कई चरणों में राशन कार्ड वितरण किया गया है. हालांकि, जिन प्रवासी श्रमिकों को अब तक राशन कार्ड नहीं मिला है, उनकी संख्या एक लाख 24 हजार है. खाद्य विभाग ने जानकारी दी है कि पूरा काम ऑनलाइन होगा. ऐसे में प्रवासी श्रमिकों से एसएमएस के जरिये संपर्क किया जायेगा. खाद्य विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालय निरीक्षकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिये हैं. उनसे कहा गया है कि प्रवासी श्रमिकों से संपर्क कर उन्हें कार्ड देने की व्यवस्था की जाये.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










