ePaper

निचली अदालत में जजों की नियुक्ति पर हाइकोर्ट की रोक

Updated at : 22 Aug 2024 1:41 AM (IST)
विज्ञापन
निचली अदालत में जजों की नियुक्ति पर हाइकोर्ट की रोक

अब हाइकोर्ट ने निचली अदालताें में जजों की नियुक्ति पर भी अंतरिम रोक लगा दी है

विज्ञापन

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने निचली अदालतों में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति पर पहले ही रोक लगा दी थी. अब हाइकोर्ट ने निचली अदालताें में जजों की नियुक्ति पर भी अंतरिम रोक लगा दी है. निचली अदालत में जज के पद के लिए आवेदन करने वाली अभ्यर्थी इवाना हुसैन ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरिंदम मुखोपाध्याय ने यह आदेश दिया. क्या है मामला : राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में विज्ञप्ति जारी निचली अदालतों में 29 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी. इसमें 12 क्लीयर वैकेंसी और 17 एंटीसिपेटरी वैकेंसी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने बताया कि उनकी मुवक्किल इवाना हुसैन ओबीसी श्रेणी की उम्मीदवार हैं और ओबीसी कैटेगरी में उनका रैंक चार नंबर पर है. इस तालिका में जो प्रथम स्थान पर हैं, उनका नाम सामान्य श्रेणी की तालिका में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इसकी वजह से उनके मुवक्किल के नाम की सिफारिश नहीं की गयी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नीति का सही प्रकार से पालन नहीं किया गया. इसके बाद ही न्यायाधीश ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola