14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

निचली अदालत में जजों की नियुक्ति पर हाइकोर्ट की रोक

अब हाइकोर्ट ने निचली अदालताें में जजों की नियुक्ति पर भी अंतरिम रोक लगा दी है

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने निचली अदालतों में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति पर पहले ही रोक लगा दी थी. अब हाइकोर्ट ने निचली अदालताें में जजों की नियुक्ति पर भी अंतरिम रोक लगा दी है. निचली अदालत में जज के पद के लिए आवेदन करने वाली अभ्यर्थी इवाना हुसैन ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरिंदम मुखोपाध्याय ने यह आदेश दिया. क्या है मामला : राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में विज्ञप्ति जारी निचली अदालतों में 29 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी. इसमें 12 क्लीयर वैकेंसी और 17 एंटीसिपेटरी वैकेंसी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने बताया कि उनकी मुवक्किल इवाना हुसैन ओबीसी श्रेणी की उम्मीदवार हैं और ओबीसी कैटेगरी में उनका रैंक चार नंबर पर है. इस तालिका में जो प्रथम स्थान पर हैं, उनका नाम सामान्य श्रेणी की तालिका में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इसकी वजह से उनके मुवक्किल के नाम की सिफारिश नहीं की गयी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नीति का सही प्रकार से पालन नहीं किया गया. इसके बाद ही न्यायाधीश ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें