सारधा मामला : हाइकोर्ट ने पूछा क्यों भंग किया श्यामल सेन आयोग
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Feb 2019 5:48 AM
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने सारधा चिटफंड कंपनी घोटाला मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब आपने निवेशकों को रुपया लौटाने के लिए ही श्यामल सेन आयोग का गठन किया था तो रुपये लौटाने की प्रक्रिया खत्म होने के पहले ही इसे क्यों भंग कर दिया गया. गुरुवार को मामले की […]
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने सारधा चिटफंड कंपनी घोटाला मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब आपने निवेशकों को रुपया लौटाने के लिए ही श्यामल सेन आयोग का गठन किया था तो रुपये लौटाने की प्रक्रिया खत्म होने के पहले ही इसे क्यों भंग कर दिया गया. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश शेखर बॉबी सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया है.
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