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भाजपा ने स्थगित की रथयात्रा : हाइकोर्ट से नहीं मिली अनुमति, आज याचिका पर खंडपीठ में हो सकती है सुनवाई

Updated at : 07 Dec 2018 9:35 AM (IST)
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भाजपा ने स्थगित की रथयात्रा : हाइकोर्ट से नहीं मिली अनुमति, आज याचिका पर खंडपीठ में हो सकती है सुनवाई

कोलकाता/कूचबिहार : कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के रुख के बाद कूचबिहार में भाजपा की ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने से गुरुवार को इनकार कर दिया. राज्य सरकार ने कहा है कि इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है. इस रथयात्रा को शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हरी झंडी दिखानी थी. भाजपा ने […]

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कोलकाता/कूचबिहार : कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के रुख के बाद कूचबिहार में भाजपा की ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने से गुरुवार को इनकार कर दिया. राज्य सरकार ने कहा है कि इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है.
इस रथयात्रा को शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हरी झंडी दिखानी थी. भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की कूचबिहार में प्रस्तावित रैली और रथयात्रा को स्थगित करने का निर्णय लेते हुए कहा कि वह हाइकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी जो उसी दिन पार्टी की अपील पर सुनवाई करेगा.उधर, कूचबिहार में भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा एक ‘जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी’ है और वह अदालत के आदेश का पालन करेगी.उन्होंने कहा : रथयात्रा के लिए हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गयी हैं. अमित शाह भी कल आने के लिए तैयार हैं. न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि रैली नौ जनवरी को अगली सुनवाई तक स्थगित की जाती है और उन्होंने कहा कि भाजपा को इस समय रैली के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती.
राज्य सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि रैली से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होगा और न्यायाधीश को सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि सांप्रदायिकता को उकसाने वाले कुछ लोग और उपद्रवी तत्व वहां सक्रिय हैं.
अदालत ने भाजपा के सभी जिला अध्यक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक पार्टी द्वारा ‘रथ यात्रा’ आयोजित करने पर उसे 21 दिसंबर तक एक रिपोर्ट सौंपें. भाजपा के वकील फिरोजी इदुल्जी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद भाजपा की ओर से वकील, मुख्य न्यायाधीश देबाशीष करगुप्ता के चैंबर में गये और उनसे बृहस्पतिवार शाम को उनकी अपील पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश ने विशेष पीठ का गठन करने से इनकार कर दिया और भाजपा वकीलों से शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे यह अपील अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कहा.
गौरतलब है कि भाजपा का सात दिसंबर से उत्तर में कूचबिहार से अभियान शुरू होने वाला था. इसके बाद नौ दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप और 14 दिसंबर को बीरभूमि जिले में तारापीठ मंदिर से रथ यात्रा शुरू निकलने वाली थी. भाजपा ने अदालत को बताया कि रैलियां 16 जनवरी तक कोलकाता में खत्म होगी.
मुख्य न्यायाधीश ने भाजपा को शुक्रवार सुबह अपील करने को कहा
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कूचबिहार में होने वाली रथयात्रा को इजाजत देने का अनुरोध करने वाली भाजपा की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने से बृस्पतिवार को इनकार कर दिया और पार्टी के वकीलों से शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे अदालत में अपील करने कहा.
पार्टी के अधिवक्ता फिरोज एदुलजी ने बताया कि भाजपा के वकील मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता के चैम्बर में गये और विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया क्योंकि अदालत के कामकाज का सामान्य समय खत्म हो गया था. मुख्य न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार शाम इस पर खुद सुनवाई करने से इनकार करते हुए भाजपा वकीलों से शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे अदालत में अपील करने कहा.
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