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दुर्गा पूजा पंडालों को 28 करोड़ सहायता राशि देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस किया

Updated at : 12 Oct 2018 12:58 PM (IST)
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दुर्गा पूजा पंडालों को 28 करोड़ सहायता राशि देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस किया

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज दुर्गा पूजा समितियों को बंगाल सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपये सहायता राशि देने के मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि प्रदेश के कुल 28 हजार समितियों को कुल 28 करोड़ रुपये सरकार की ओर से दिये जा रहे हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम […]

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नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने आज दुर्गा पूजा समितियों को बंगाल सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपये सहायता राशि देने के मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि प्रदेश के कुल 28 हजार समितियों को कुल 28 करोड़ रुपये सरकार की ओर से दिये जा रहे हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है.

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हालांकि जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने सरकार द्वारा फंड रिलीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने एडवोकेट सौरव दत्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है.

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गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सौरव दत्ता ने सुपीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 सितंबर को प्रदेश के हर पूजा पंडाल को 10-10 हजार रुपये दान देने की घोषणा की है जिसपर कुल खर्च 28 करोड़ आ रहा है.

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