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भाजपा को सुप्रीम कोर्ट का झटका! बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच नहीं होगी सीबीआई से

Updated at : 08 Jun 2018 11:18 AM (IST)
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भाजपा को सुप्रीम कोर्ट का झटका! बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच नहीं होगी सीबीआई से

नयी दिल्ली/कोलकाता :सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद हुई भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति ए . के . गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका दायर करने वाले से इस सबंध […]

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नयी दिल्ली/कोलकाता :सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद हुई भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति ए . के . गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका दायर करने वाले से इस सबंध में राहत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है क्योंकि पुरूलिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद हुई है.

पुरूलिया जिले के बलरामपुर गांव के भाजपा कार्यकर्ता 18 वर्षीय त्रिलोचन महतो का शव 30 मई को पेड़ से लटकता हुआ मिला था. महतो की पीठ पर बांग्ला में लिखा एक पोस्टर चिपकाया हुआ था. उसपर लिखा था कि पंचायत चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के कारण उसकी हत्या की गयी है. पुरूलिया में ही इसी अवस्था में दो जून को अन्य भाजपा कार्यकर्ता दुलाल कुमार का शव मिला था.

याचिका दुलाल के पिता ने दायर कर हत्याओ की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी.

इन हत्याओं के बाद भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की. घटना के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाये रखने में विफल रहने का आरोप लगाया था.

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