खाद्य पदार्थ विक्रेताओं और निर्माताओं को रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस अनिवार्य
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Jun 2019 2:31 AM
आसनसोल : उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सवास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंग सरकार की ओर से खाद्य मेला लगाकर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं एवं निर्माताओं को रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. सीएमओएच कार्यालय की ओर से पूर्व एवं पश्चिम बर्दवान जिले के अंतर्गत […]
आसनसोल : उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सवास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंग सरकार की ओर से खाद्य मेला लगाकर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं एवं निर्माताओं को रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
सीएमओएच कार्यालय की ओर से पूर्व एवं पश्चिम बर्दवान जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यालयों में खाद्य मेला शिविर लगाकर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के लिए आवेदन लिये जायेंगे. 12 लाख तक के सालाना आय वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन एवं 12 लाख से ऊपर सालाना आय वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है.
जिले के सभी खाद्य विक्रेता चाहे वह कच्चा या पका हुआ या पैकेट बंद या खुला खाद्य विक्रय करते हों, वे सभी रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सीएमओएच कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवेशशंकर चौबे ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस होना यह सुनिश्चित करता है कि विक्रेता फुड सेफ्टी स्टेंडार्डस ऑफ इंडिया के नियमों का अनुसरण करेगा और ग्राहक को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पदार्थ बेचेगा. पूर्व बर्दवान अंतर्गत बिधाननगर जिला अस्पताल में खाद्य रजिस्ट्रेशन मेला लगाया गया है. जल्द ही आसनसोल एवं रानीगंज इलाके में मेला लगाया जायेगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










