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मतदान केंद्रों के पुनर्निर्धारण का कार्यक्रम तय

आसनसोल : केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के पुनर्निर्धारण का कार्यक्रम तय कर दिया है. इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक जून से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन प्रारंभ होगा. इसके बाद मतदाताओं की अधिकतम संख्या के आधार पर मतदान केंद्रों का निर्माण कर 27 जून को एक साथ […]

आसनसोल : केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के पुनर्निर्धारण का कार्यक्रम तय कर दिया है. इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक जून से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन प्रारंभ होगा. इसके बाद मतदाताओं की अधिकतम संख्या के आधार पर मतदान केंद्रों का निर्माण कर 27 जून को एक साथ सबका प्रारूप प्रकाशित कर दिया जायेगा.
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1200 जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 1400 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र तैयार करने का आदेश दिया है. प्रारूप पर दावा-आपत्ति के निबटारे के बाद 31 जुलाई तक नये मतदान केंद्रों का प्रस्ताव केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया जायेगा.
ऐसे होगा मतदान केंद्रों का पुनर्निर्धारण
  • मतदान केंद्रों का सौ फीसदी भौतिक सत्यापन : एक जून से 15 जून तक.
  • मतदान केंद्रों के प्रारूप प्रकाशन की तैयारी : 16 जून से 27 जून तक.
  • मतदान केंद्रों के प्रारूप का प्रकाशन व उस पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विधायक, सांसदों के साथ बैठक : 27 जून.
  • मतदान केंद्रों के प्रकाशित प्रारूप पर दावा-आपत्ति : 28 जून से सात जुलाई तक.
  • दावा-आपत्तियों का निपटारा : 15 जुलाई से पहले.
  • मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व सांसद-विधायकों के साथ दूसरी बैठक : 16 से 20 जुलाई तक.
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को मतदान केंद्रों की सूची का प्रस्ताव भेजना : 21 जुलाई से 25 जुलाई तक.
  • केंद्रीय निर्वाचन आयोग को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजना : 26 जुलाई से 31 जुलाई तक.
  • केंद्रीय निर्वाचन आयोग की मतदान केंद्रों पर सहमति : सात अगस्त तक
  • वेबसाइट पर अपलोड होगी भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट
  • केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन 15 जून तक पूरा कर लिया जायेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्धारित मॉडयूल में भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सीइओ की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या को बनाये रखने के लिए सर्वप्रथम आसपास के मतदान केंद्रों के बीच मतदाताओं का स्थानान्तरण होगा. मतदाताओं का स्थानान्तरण पूरे परिवार का एक साथ होगा. अगर मतदान केंद्रों के बीच मतदाताओं का स्थानान्तरण नियमानुकूल नहीं है तो वैसी परिस्थिति में नये मतदान केंद्र की स्थापना की जा सकती है.
जिला स्तर पर होगा इसका अंतिम प्रकाशन
सात अगस्त तक भारत निर्वाचन आयोग से मतदान केंद्रों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर इसका अंतिम प्रकाशन किया जायेगा. अनुमोदित मतदान केंद्र की सूची के आधार पर जिला स्तर पर मतदाताओं से संबंधित को-रिलेशन टेबल और इसके आधार पर कंट्रोल टेबल अपडेट किये जायेंगे.
Prabhat Khabar Digital Desk
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