जिले से बाहर रहने की शर्त पर मिली जमानत कृष्णेन्दू को
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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जिले के बाहर रहने पर स्थानीय पुलिस रहेगी उसके संपर्क में हमेशा आसनसोल : सेल आईएसपी में रंगदारी से जुड़े मामले हीरापुर थाना कांड संख्या 362/17 में नामजद आरोपी कृष्णोन्दू मुखर्जी के लिए उच्च न्यायालय से इस मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मिल गयी है. निर्धारित शर्त्त के अनुसार जांच चलने तक उसे पश्चिम बर्दवान […]
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जिले के बाहर रहने पर स्थानीय पुलिस रहेगी उसके संपर्क में हमेशा
आसनसोल : सेल आईएसपी में रंगदारी से जुड़े मामले हीरापुर थाना कांड संख्या 362/17 में नामजद आरोपी कृष्णोन्दू मुखर्जी के लिए उच्च न्यायालय से इस मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मिल गयी है. निर्धारित शर्त्त के अनुसार जांच चलने तक उसे पश्चिम बर्दवान जिले के बाहर रहना होगा ताकि जांच प्रभावित न हो. हाई कोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वे मामले की जांच में पुलिस अधिकारी को पूरा सहयोग देंगे तथा जिले के बाहर जहां भी रहेंगे, वहां की स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे. इसकी जानकारी जांच अधिकारी को भी होगी.
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दो व्यक्तियों को 50-50 हजार रु पये का बांड जमानत के लिए जमा देना होगा, जिसमे पुलिस जांच अधिकारी की संपुष्टि के लिे एक का स्थानीय होना आवश्यक होगा. जिले के बाहर जिस इलाके में रहेंगे, उस इलाके के थाना प्रभारी को सूचित करना होगा और सप्ताह में एक दिन उस थाने में जाकर हाजिरी देनी होगी.
क्या है मामला
हीरापुर थाना पुलिस द्वारा कांड संख्या 362/17 में आईपीसी की धारा 384/385/386/387/120बी/506 और आर्म्स एक्ट के 25/27/35 मामले में नामजद आरोपी कृष्णोन्दू मुखर्जी, कौशिक गुप्ता और हरी यादव की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट जारी करने की अपील अदालत ने मंजूर की. जिसके उपरांत अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कृष्णोन्दू ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपील की. नौ जनवरी को सुनवाई हुई. जिसमे दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील पेश की. उसके पक्ष में उसके अधिवक्तताओं ने दलील दी कि वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ा है. उसे झूठे आरोप मेंइस मामले में फंसाया गया है. विपक्ष में राज्य सरकार के पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उसपर अनेकों आपराधिक मामले पहल ेसे ही लंबित है.
उन्होंने उसकी सूची भी कोर्ट को सौंपी. इस मामले में उसका भाई गिरफ्तार हुआ है. जिसकी निशानदेही पर भारी मात्ना में हथियार और गोली बरामद किया गया है. उसका एक सहयोगी भी गिरफ्तार हुआ है. उसके पास से भी भारी मात्ना में हथियार और कारतूस बरामद होने की संभावना है. पक्ष के वकील ने कहा कि उसपर जो भी मामले लंबित हैं,
वे पहले के हैं तथा कई मामलों में वह रिहा हो चुका है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों को देखने के बाद न्यायधीश श्री बागची और श्री भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करने का कोई औचित्य नहीं है. पुलिस अपनी जांच करेगी. जांच प्रभावित न हो, इसके लिए अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को पश्चिम बर्दवान जिले के बाहर रहना होगा. जांच में पुलिस को सहयोग करना होगा.
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