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सीवीओ की अध्यक्षता में टीम गठित लीज होल्ड क्षेत्र के उद्योगों की जांच

कोयलाचंल से कोयला तस्करी का मुद्दा संसदीय कोल एंड स्टील स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सांसदों ने उठाया. चर्चा के बाद पहली बार सीवीओ के नेतृत्व में कमेटी गठित व जांच अभियान चलाने का दायित्व कोयला कंपनियों के सीएमडी को दिया गया. इसीएल के सीएमडी ने यह कमेटी गठित कर दी है. आसनसोल : इसीएल […]

कोयलाचंल से कोयला तस्करी का मुद्दा संसदीय कोल एंड स्टील स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सांसदों ने उठाया. चर्चा के बाद पहली बार सीवीओ के नेतृत्व में कमेटी गठित व जांच अभियान चलाने का दायित्व कोयला कंपनियों के सीएमडी को दिया गया. इसीएल के सीएमडी ने यह कमेटी गठित कर दी है.
आसनसोल : इसीएल के लीज होल्ड इलाके से कोयला चोरी तथा कोयला तस्करी रोकने के लिए संसद ती कोयला तथा स्टील स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के निर्देश के आलोक में इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (इसीएल) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ने कंपनी के मुख्य सतर्कता अदिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की. इस कमेटी का दायित्व लीड होल्ड इलाके में अवैध कोयले के परिवहन, उसके उपयोग तथा कोयला उत्पाद से संबंधित दस्तावेजों की जांच करना तथा उसमें गड़बड़ी होने पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना होगा. इस कमेटी की कार्य प्रणाली को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है. अपने स्तर की पहली कमेटी होने के कारण उसके कार्य प्रणाली को लेकर जटिलता बनी हुयी है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संसद की कोयला व स्टील स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में विभिन्न सांसदों ने इसीएल के लीज होल्ड इलाके से कोयला चोरी तथा तस्करी का मुद्दा उठाया था. काफी चर्च के बाद कमेटी ने मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी बनाने का निर्देश दिया था.
इस कमेटी का कार्य लीज होल्ड इलाके मेंट्रांसपोर्टिग के साथ-साथ स्थित विभिन्न उद्योगों में जाकर कोयला से जुड़े दस्तावेजों की जांच करना है. इसमें कोयला के स्त्रोत, उसकी अवधि तथा उसके उपयोग से संबंधित दस्तावेजों की जांच करना है. जांच में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी जाती है तो तत्काल उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव पर कंपनी ने सीवीओ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित किया है. जिसमे महाप्रबंधक (सतर्कता विभाग) या उनके प्रतिनिधि, मुख्य सुरक्षा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि, सीआईएसएफ के कमांडेंट या उनके प्रतिनिधि और महाप्रबंधक (क्वालिटी कंट्रोल) या इनके प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस कमेटी के लिए प्रतिनिधित्व मांगा गया है.
सतर्कता विभाग के वरीय अधिकारी ने बताया कि संदेह के आधार पर कमेटी कंपनी के लीज होल्ड एरिया में चल रहे किसी भी उद्योग में औचक निरीक्षण के लिए जायेगी और कोयला से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी. जांच में गड़बड़ी पाये जाने पर उस उद्योग के खिलाफ थाने में शिकायत की जायेगी. यह दायिच्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी को होगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
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