गौरतलब है कि इससे पहले डलहौसी इलाके के मैंगो लेन से भी पुलिस ने एक व्यापारी के दफ्तर से करोड़ों रुपये के पुराने नोट जब्त किये थे. वह नोट बदलने के लिए व्यापारी अपने दफ्तर में रुपये लाकर रखा था. पुलिस का कहना है कि सीआरपी (41) के तहत नोट से संबंधित उचित ब्योरा नहीं देने पर राशि जब्त कर ली जाती है. इसकी जानकारी अदालत को दी जाती है. बाद में आरोपी उचित कागजात पेश कर अदालत से राशि वापस लेने का दावा कर सकता है, लेकिन प्रतिबंधित नोट रखने पर जुर्माने का प्रावधान है.
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भवानीपुर में व्यापारी के पास से 4.15 करोड़ के पुराने नोट जब्त
कोलकाता: भवानीपुर इलाके के ली रोड में सोमवार देर रात पुलिस ने छापा मारकर व्यापारी अशोक सुराणा के पास से पुराने प्रतिबंधित 1000 और 500 के नोटों में चार करोड़ पंद्रह लाख सात हजार रुपये की राशि जब्त की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी व्यापारी पोस्ता इलाके में साड़ी का व्यवसाय करता है. पुलिस को सूचना […]
कोलकाता: भवानीपुर इलाके के ली रोड में सोमवार देर रात पुलिस ने छापा मारकर व्यापारी अशोक सुराणा के पास से पुराने प्रतिबंधित 1000 और 500 के नोटों में चार करोड़ पंद्रह लाख सात हजार रुपये की राशि जब्त की.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी व्यापारी पोस्ता इलाके में साड़ी का व्यवसाय करता है. पुलिस को सूचना मिली थी कि भवानीपुर इलाके में एक व्यापारी के घर में करोड़ों रुपये के पुराने नोट रखे गये हैं. इस अाधार पर पुलिस ने छापेमारी की. ये रुपये कहां से लाये थे और किन्हें सौंपने वाले थे. इस बारे में व्यापारी से पूछताछ हो रही है. इधर, इतनी बड़ी मात्रा में पुराने नोट जब्त होने की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गयी है.
पुराने नोट जब्ती पर क्या है कानून
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, चलन से बाहर हो चुके पुराने नोट 10 से अधिक संख्या में रखने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 से अधिक रखना कानूनन अपराध है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये या फिर जब्त की गयी राशि का पांच गुना (जो भी अधिक हो) वसूल किया जायेगा. गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर किये जाने की घोषणा की थी. 31 दिसंबर तक इन्हें बैंकों से बदलने को कहा गया था. इसके बाद इन नोटों के चलन को पूरी तरह बंद कर दिया गया.
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